Lok Sabha Election 2024 : चुनावी बिगुल बजते ही उतरे बैनर, बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे सभा

Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार की शाम निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू किए जाते ही प्रशासन व पुलिस समेत सभी संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय हो गए।
Lok Sabha Election 2024 : गोरखपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार की शाम निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू किए जाते ही प्रशासन व पुलिस समेत सभी संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय हो गए। शाम पांच बजे से एडीएम सिटी अंजनी सिंह, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में सड़कों, चौराहों समेत सभी सरकारी इमारतों से राजनीतिक दलों, नेताओं के बैनर-पोस्टर और होर्डिंग उतारने का काम शुरू हो गया।
अभियान की शुरूआत पैडलेगंज चौराहे से हुई जो छात्रसंघ चौराहा, कमिश्नरी कार्यालय, अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक, पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय, कचहरी चौराहा, गोलघर, पुलिस लाइन, पर्यटन कार्यालय होते हुए देर रात तक जारी रहा। नगर निगम ने इस कार्य के लिए जोनवार 10 टीमें लगाई हैं।
नगर निगम के अपर नगर आयुक्त इसकी निगरानी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी और तहसीलों में एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 72 घंटे के भीतर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक से चुनावी बैनर-पोस्टर और होर्डिंग हटा दी जाएगी।
उधर कमिश्नर, डीएम, सीडीओ, नगर आयुक्त, जीडीए उपाध्यक्ष समेत संबंधित अधिकारियों का सुबह 10 से 12 बजे तक रोजाना जनता दर्शन का कार्यक्रम भी चुनाव समाप्त होने तक बंद रहेगा। संपूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस का भी आयोजन नहीं होगा। इस बीच आमजन के पास शिकायत के लिए सबसे प्रभावी विकल्प के तौर पर समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आइजीआरएस) की सुविधा होगी।
जिले की दोनों लोकसभा सीटों गोरखपुर और बांसगांव के लिए सबसे अंतिम यानी सातवें चरण में चुनाव होगा। सात मई को अधिसूचना जारी होगी। एक जून को मतदान होगा और चार जून को मतगणना होगी। जिले में कुल 36लाख 32 हजार 946वोटर हैं। इनमें पुरुष मतदाता 19 लाख 54 हजार 20 और महिला मतदाताओं की संख्या 16लाख 78 हजार 676 है।
कुल 2,064 मतदान केंद्र और 3,678 मतदान स्थल बनाए गए हैं। शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम कृष्णा करूणेश ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अराजकता फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए।
बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे सभा, रैली
अब किसी भी तरह की चुनावी सभा, रैली, नुक्कड़ सभा आदि के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्र में एडीएम सिटी और तहसीलों में एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। यही नहीं मांगलिक कार्यक्रमों या किसी भी प्रकार के अन्य ऐसे आयोजन जहां भीड़ जुटेगी, उसके लिए भी अनुमति लेना जरूरी होगा।
अंतिम चरण में गोरखपुर में होगा चुनाव
अधिसूचना जारी होगी- सात मई
नामांकन की आखिरी तारीख-14 मई
नामांकन पत्रों की जांच- 15 मई
नाम वापसी – 17 मई
मतदान- एक जून
मतगणना- चार जून