Azam Khan Dungarpur Case : चुनावी सरगर्मियों के बीच आज़म खान को 7 साल की जेल और जुर्माना…

Azam Khan Dungarpur Case : लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, साथ ही उनपर 5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Azam Khan Dungarpur Case : रामपुर : रामपुर जिले की एमपी-एमएलए अदालत ने डूंगरपुर में जबरन घर में तोड़ फोड़ किये जाने के मामले में शनिवार को समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री आजम खान समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने आज सोमवार, 18 मार्च को इस मामले में सजा सुनाई जिसमें ज़बरन घर तोड़े जाने के चर्चित मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को धारा 452 के तहत 7 साल की जेल, 5,00,000 जुर्माना व धारा 427 में 2 वर्ष की सजा और एक लाख जुर्माना और धारा 504 506 में 2 वर्ष की सजा और ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
बस्ती में घुसकर लूटपाट का था आरोप
सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर लाया गया था। उनके साथ इस मामले में आरोपी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन भी मौजूद थे। सभी आरोपियों को एमपी MLA कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा के ऐलान कर दिया। इन सभी पर रामपुर के डूंगरपुर बस्ती में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने का आरोप है।
7 साल की सजा और लगाया गया जुर्माना
इसके अलावा रामपुर के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सिटी आले हसन खान और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान सहित तीन लोगों को धारा 452 के तहत 5 वर्ष की सजा और ₹200000 जुर्माना तथा 427 ,506 ,504 के अंतर्गत एक-एक वर्ष की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। यह सजा रामपुर के MP MLA विशेष अदालत सेशन ट्रायल डॉ विजय कुमार की अदालत ने सुनाई है।
आज़म खान समेत थे 7 आरोपी
सीतापुर जेल में बंद आजम खान को शनिवार को रामपुर लाकर एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था और इस बीच कोर्ट में आजम खान के साथ 7 लोग आरोपी थे कोर्ट ने आजम खान समेत 4 लोगों को आरोपी करार दिया बल्कि 3 लोगों को सबूतों के अभाव से बरी कर दिया गया।