Azam Khan : आज़म खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सात साल की सज़ा पर लगाईं गई रोक

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Azam Khan : समाजवादी पार्टी आज़म खान को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज़म खान की सात साल की सजा पर रोक लगा दी है।

Azam Khan : इलाहाबाद : सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके साथ अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को भी बेल मिली है। मामला फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की 7 साल की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई थी। इस मामले में रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने तीन जनवरी, 2019 को आज़म खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराया था। तीनों के खिलाफ रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 193, 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

ये हैं आरोप
आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक़ आज़म खान और उनकी पत्नी तंजीन ने बेटे अब्दुल्ला आज़म का एक बर्थ सर्टिफिकेट 28 जून साल 2012 को रामपुर की नगरपालिका परिषद से बनवाया गया था, जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से जारी कराया गया। पहले बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म स्थान रामपुर बताया गया जबकि दूसरे में जन्म स्थान लखनऊ का क्वीन मैरी हॉस्पिटल बताया गया। आरोप लगा कि आज़म परिवार ने अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अलग-अलग जगहों पर किया। अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनाकर उनके दुरूपयोग की भी बात सामने आई।

इस मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से आज़म खान एंड फेमिली की याचिका का विरोध करते हुए इसे खारिज किये जाने की गुहार लगाई गई थी लेकिन आज अदालत ने आजम परिवार को राहत दे दी।

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