Ayodhya Mosque Land: अयोध्या में मस्जिद हेतु आवंटित भूमि पर दिल्ली की महिला ने दावा जताया, जानें क्या बोला ट्रस्ट

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Ayodhya Mosque Land: बोर्ड अध्यक्ष व फाउंडेशन ट्रस्ट प्रमुख जो जफर फारूकी का कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। (सन 2021 में) अब मस्जिद निर्माण में कोई अड़चन नही है।

Ayodhya Mosque Land रायपुर। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अयोध्या के पास मस्जिद और अन्य सुविधाएं विकसित करने की परियोजना के क्रियान्वयन में फिर एक पुरानी अड़चन सामने आने की आशंका है।

दरअसल,राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले की निपटारे के वक्त मस्जिद बाबत 5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को को प्रदत की गई थी। जिसके तहत गठित इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट का कहना है कि जो कथित पुरानी अड़चन सामने आ रही है वह कोई समस्या नही है। अक्टूबर में मस्जिद निर्माण परियोजना कार्य शुरू हो जाएगा। दरअसल, दिल्ली निवासी रानी पंजाबी नामक एक महिला का दावा है कि प्रशासन ने मस्जिद हेतु सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जो पांच एकड़ जमीन,अयोध्या के पास धन्नीपुर गांव में दी है वह जमीन उनके मालिकाना हक वाले 28 एकड़ जमीन का एक हिस्सा है।

बोर्ड का कहना है कि रानी पंजाबी की आपत्ति कोई समस्या नही है। बोर्ड अध्यक्ष व फाउंडेशन ट्रस्ट प्रमुख जो जफर फारूकी का कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। (सन 2021 में) अब मस्जिद निर्माण में कोई अड़चन नही है। परियोजना पर अक्टूबर में कार्य शुरू हो जाएगा।

(लेखक डा. विजय)

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