Assembly Elections 2023: भाजपा के जीते हुए सांसदों ने दिया इस्तीफा, जानिए क्या है नियम

Assembly Elections 2023: भाजपा ने आज एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपने जीते हुए 10 सांसदों से इस्तीफा ले लिया है। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से सांसद रीति पाठक शामिल हैं।
Assembly Elections 2023: भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। इसमें 11 सांसदों को जीत मिली थी, जबकि 10 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने आज एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपने जीते हुए 10 सांसदों से इस्तीफा ले लिया है। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से सांसद रीति पाठक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साईं से भी इस्तीफा ले लिया गया है। भाजपा ने जीते हुए चुनावी राज्यों में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया है। इससे इस बात की भी अटकलबाजी तेज हो गई है कि इनमें से कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।
क्या है इस्तीफे का नियम?
दरअसल, देश में कोई निर्वाचित सदस्य एक बार में एक ही सदन का व्यक्ति हो सकता है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 101 (2) के अनुसार, जिस प्रत्याशी ने विधानसभा चुनाव जीता है उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिनों के भीतर संसद या विधानसभा में से किसी एक सदन से इस्तीफा देना होगा। कानूनी रूप से एक निर्वाचित नेता लोकसभा का सदस्य रहते हुए विधानसभा में शपथ ग्रहण नहीं कर सकता। इस कारण ये सदस्य 14 दिनों से पहले ही इस्तीफा दे रहे हैं। सांसदों द्वारा इस्तीफा देने और स्वीकार होने के बाद संबंधित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा।
अब खाली सीटों का क्या होगा?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151ए के अनुसार, निर्वाचन आयोग संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधायी सदनों में खाली सीटों को रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर उपचुनावों के द्वारा भरने के लिए अधिकृत है। हालांकि, इसमें एक शर्त है कि रिक्ति से जुड़े किसी सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष अथवा उससे अधिक होना चाहिए। बता दें कि जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है उनका कार्यकाल अब कुछ ही महीनों का बाकी रह गया है। ऐसे में इन सीटों पर चुनाव होने की संभावना नहीं जताई जा रही है। अब इन रिक्त सीटों को आगामी लोकसभा चुनाव में ही भरे जाने की आवश्यकता है।
कब होंगे लोकसभा चुनाव?
भारत की 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। ऐसे में 18वीं लोकसभा के लिए अप्रैल और मई 2024 तक आम चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग कि ओर से मार्च महीने की शुरुआत तक चुनाव की तारीखें और आदर्श आचार संहिता को लेकर घोषणा की जा सकती है।