Sun. Sep 14th, 2025

Arvind Kejriwal News : हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका की ख़ारिज, कहा- जांच किसी व्यक्ति की सुविधानुसार नहीं चलती

Arvind Kejriwal News :

Arvind Kejriwal News : हाई कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल के द्वारा दायर की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल को काफी बड़ा झटका लगा है।

Arvind Kejriwal News : नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से खबर मिल रही है कि ‘आप’ हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। केजरीवाल हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि, “ये केस जमानत पर सुनवाई का नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी गई है। ED ने जो तथ्य अदलात के सामने रखे हैं, उसके मुताबिक़ केजरीवाल इस घोटाले की साज़िश में शामिल हैं। ED ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत और ‘आप’ संयोजक दोनों तौर पर शराब घोटाले की साजिश में शामिल थे।”

गिरफ़्तारी है वैध-एएसजी एसवी राजू
दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने कहा, ‘आज जज ने सभी सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया और कोर्ट ने भी कहा उस मनी ट्रेल का पता चल गया है। कोर्ट ने आज न्याय किया है और कोर्ट ने कहा है कि CM केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है।’

जांच किसी व्यक्ति की सुविधानुसार नहीं चलती- कोर्ट
जज ने केजरीवाल की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि जिसमें गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए थे। जज ने कड़े शब्दों में कहा, “कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं है। जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। जांच किसी व्यक्ति की सुविधानुसार नहीं चलती। CM समेत सभी के लिए कानून बराबर है।”

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