Arvind Kejriwal : केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज, 19 जून तक रहना होगा जेल में
Arvind Kejriwal : अरविन्द केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 19 जून तक के लिए बढ़ा दी है।
Arvind Kejriwal : नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल प्रशासन केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका एक अंतरिम जमानत याचिका थी। उनकी समान्य जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए 1 जून तक जमानत दी थी। इसके अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब उन्हें 19 जून को 3 बजे वैकेशन जज के सामने पेश किया जाएगा।
ED ने किया था विरोध
केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ED ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थय तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया।
पहले मिली थी 21 दिनों की जमानत
केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 मई को दी गई अंतरिम जमानत पर एक जून तक के लिए जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद उन्होंने अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं-तुषार मेहता
केजरीवाल के डायग्नोस्टिक के लिए कुछ निश्चित निर्देश जारी किए गए हैं। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने कहा कि उनके वजन में काफी अंतर आया है। हालांकि, अदालत ने कहा कि जो राहत मुख्यमंत्री चाहते हुएं उसके लिए उन्हें अपनी ओर से उचित एप्लीकेशन फाइल करना होगा। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।