आरंग बीईओ एनपी कुर्रे पर गिरी निलंबन की गाज, वित्तीय कार्य में अनियमितता पर हुई कार्यवाही
रायपुर। खंड शिक्षा अधिकारी आरंग के द्वारा अनियमितता बरतने के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने कार्यवाही करते हुए बीईओ एन.पी. कर्रे. को निलंबित कर दिया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी एनपी कुर्रे को वित्तीय कार्य में अनियमितता, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व्याख्याता का कार्यालय अटैक, स्कूल में अनुपस्थित शिक्षिका को वेतन देने जैसे गंभीर विषय में दोषी मानते हुए स्कूली शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की है।
दरअसल, बीईओ एन.पी. कर्रे को कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर काम करने के चलते लोक शिक्षण संचालनालय (directorate of public instruction) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस पर बीईओ (BEO) ने दो अलग-अलग मामले में नोटिस का जवाब संतोषजनक जवाब नहीं दिया था।
बता दें कि बीईओ द्वारा व्याख्याता को अपने कार्यालय में अटैच करने और कई महीने से अनुपस्थित होने के बाद भी सहायक शिक्षक को वेतन देने समेत कोई कार्यवाही ना करने का मामला सामने आया था।
पहला मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, यहां पदस्थ व्याख्याता विजय डहरिया को विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर अपने कार्यालय में अटैक किया था। बता दें कि व्याख्याता शिक्षक को आदेश देने का अधिकार विकासखंड शिक्षा अधिकारी को नहीं है। इसके बाद भी आरंग विकासखंड शिक्षा अधिकारी एन.पी.कुर्रे ने अपने पद का दुरुपयोग।
वहीं दूसरा मामला शासकीय प्राथमिक शाला बोड़रा का है, जहां स्कूल की सहायक शिक्षक हेमलता यादव कई महीनों से अनुपस्थित होने के बाद भी सहायक शिक्षक पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि सहायक शिक्षक को अनुपस्थिति के बाद भी वेतन भी दिया गया।
इस पर विभाग ने बीईओ को कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) जारी कर जवाब मांगा था। अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है।