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सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति, राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी के बाद जारी हुई अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: देश की न्यायपालिका से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों पर सहमति जताते हुए नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद केंद्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि नियुक्त किए गए पांच न्यायाधीशों में चार वर्तमान उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किए गए नामों में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली शामिल हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता वी. सुब्रमणि मोहाना को भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

लंबित मामलों के निपटारे में मिलेगी मदद

नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे मामलों की सुनवाई और निपटारे की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की तैयारी

इससे पहले 5 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वर्तमान में निर्धारित संख्या 33 है, जिसे बढ़ाकर 37 करने की योजना है। इसके लिए सरकार संसद के आगामी सत्र में विधेयक पेश करेगी।

संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार संसद के पास है। प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद शीर्ष अदालत में अतिरिक्त पदों पर नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा और कॉलेजियम भविष्य में और नामों की अनुशंसा कर सकेगा।

 

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