C.G. high court dj banned : हाई कोर्ट के आदेश पारित होने के बाद मुख्य सचिव ने दिए निर्देश- अब रात 10 से सुबह 6 के मध्य डीजे प्रतिबंधित रहेगा

C.G. high court dj banned :
C.G. high court dj banned : राजधानी समेत समूचे प्रदेश में लागू
C.G. high court dj banned : रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा जनहित में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम संबंध C.G. high court dj banned में पारित आदेश के परिपालन में, मुख्य सचिव अभिताभ जैन ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में जैन ने अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनुचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ततसंदर्भ में कहा रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो यह सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही कहा है कि ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त करें।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो ,डीजेस और एम्प्लिफायरर्स पर भी एक्शन लें
मुख्य सचिव ने इसके साथ ही वाहनों में तेज आवाज में बजने वाले डीजेस और एम्प्लिफायरर्स पर भी एक्शन लेने और जिलों में लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों विश्वविद्यालयों के आसपास ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने कहा।
वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित
वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में क्रमशः सचिव गृह विभाग, सचिव नगरीय, प्रशासन विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, विधि और विधायी विभाग के अधिकारी समेत संभाग अयुक्त पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। गौरतलब हो कि 2 अक्टूबर के अंक ततसंबंध में संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की थी। 30 सिंतबर को गणेश विसर्जन झांकी के दौरान तेज आवाज में (कानफोड़ू) एक के बाद एक 5 डीजे समितियों द्वारा बजाने का जिक्र था। सुंदर नगर से लाखेनगर के मध्य दर्जनों लोगों ने उस रात घबराहट बेचैनी एवं नींद न आने की शिकायत की थी।
(लेखक डॉ. विजय )