Anti Paper Leak Law : देश में हुआ एंट्री पेपर लीक कानून लागू, सामने आई कांग्रेस की प्रतिक्रिया

Anti Paper Leak Law : पेपर लीक को रोकने के मकसद से बनाए गए कानून एंटी पेपर लीक कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की। जिसके बाद से अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ रही है।
Anti Paper Leak Law : नई दिल्ली : देश में नीट और यूजीसी-नेट परीक्षाओं के बढ़ते विवादों के बीच केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक कार्मिक विभाग ने इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की। वहीं इस कानून के आने से पेपर लीक और धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को मंजूरी दिए जाने के लगभग चार महीने बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि कानून के प्रविधान 21 जून से ही लागू होंगे।
यह कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
इन परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर होगी सजा
कानून लागू होने के बादUPPSC, SSC, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं इसके दायरे में होंगी। मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा (NEET) पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। दरअसल 5 मई को हुए नीट के एग्जाम में सभी को चौंकाते हुए एक यो दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया है. वहीं यूजीसी नेट में पेपर लीक होने के बाद भी काफी विवाद हुआ। कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के बाद शुक्रवार को सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू कर दिया है।
एक करोड़ रुपये का लगेगा जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति या समूह मिलकर पूरी योजना के साथ पेपर लीक करता है तो 5-10 साल की सजा और कम से कम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्थान से वसूलने का नियम है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद पर काबिज कोई अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकता।
कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया
मोदी सरकार के एंटी पेपर लीक कानून लागू करने के बाद अब इस कानून कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। एंट्री पेपर लीक कानून पर कांग्रेस ने कमेंट किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह कानून सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। कानून फरवरी 2024 में पास हुआ था और अभी लाया गया है, जब पेपर लीक हो गए और 2 पेपर कैंसिल कर दिए गए। इस कानून के प्रावधान पेपर लीक के बाद के घटनाक्रम पर प्रभावी होंगे, लेकिन ज्यादा ज़रूरी वैसे कानून और प्रक्रिया हैं, जिससे पेपर लीक हो ही नहीं।