Tue. Sep 16th, 2025

New Delhi: खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद आज लेंगे सांसद पद की शपथ, शर्तो के साथ मिली है पैरोल

New Delhi:

New Delhi: जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह और कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद उर्फ ​​इंजीनियर रशीद आज लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए जेल से बाहर आएंगे।

New Delhi रायपुर। जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह और कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद उर्फ ​​इंजीनियर रशीद आज लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए जेल से बाहर आएंगे। शपथ लेने के लिए दोनों को कोर्ट के निर्देश पर पैरोल दी गई है। इंजीनियर रशीद जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि अमृतपाल पंजाब में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ((NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जिला जेल में बंद हैं।

आज लेंगे सांसद पद की शपथ

पंजाब के खडूर साहिब से निर्वाचित लोकसभा सदस्य और बारामुल्ला से सांसद शेख अब्दुल रशीद शुक्रवार को लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। रशीद को लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल से दो घंटे की पैरोल दी गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित रशीद ने लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराकर बारामुल्ला सीट जीती थी।

अमृतपाल सिंह (31) और इंजीनियर राशिद (56) ने हाल ही में जेल में रहते हुए क्रमशः पंजाब के खडूर साहिब और जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीता था। राशिद को शपथ लेने के लिए तिहाड़ से संसद तक की यात्रा के समय को छोड़कर दो घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई है, और अमृतपाल सिंह को 5 जुलाई से 4 दिनों की कस्टडी पैरोल दी गई है, क्योंकि उन्हें असम से दिल्ली लाया जाना है और शपथ लेने के बाद उन्हें वापस डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाना है।

पैरोल अवधि के दौरान हर समय सुरक्षा कर्मियों के साथ रहना होगा

अमृतपाल सिंह और राशिद दोनों को पैरोल अवधि के दौरान हर समय सुरक्षा कर्मियों के साथ रहना होगा। उनके पैरोल आदेश में कहा गया है कि सिंह “अस्थायी रिहाई की अवधि के दौरान नई दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा”। आदेश के अनुसार, “अमृतपाल सिंह या उसके किसी भी रिश्तेदार को अमृतपाल के किसी भी बयान की वीडियोग्राफी करने और/या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऐसे किसी भी बयान को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” कहा गया है कि वह “ऐसी कोई कार्रवाई करने या बयान देने से भी परहेज करेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो।”

About The Author