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रायपुर में HSRP नहीं लगाने पर कार्रवाई तेज, सितंबर के बाद वाहन होंगे जब्त…

High Security Number Plate: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) सितंबर तक नहीं लगाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा।

 

High Security Number Plate: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) सितंबर तक नहीं लगाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। डेडलाइन समाप्त होने पर पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा। चेतावनी के बाद एचएसआरपी नहीं लगाने वाले के खिलाफ सप्ताहभर से ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा रायपुर में अभियान चलाया गया।

इस दौरान 5000 से ज्यादा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नई नंबर प्लेट लगाने के आवेदन जमा करवाए गए। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एचएसआरपी लगाने के लिए सबसे ज्यादा परेशानी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होना है। इसके लिए आधा दर्जन हेल्पलाइन नंबर जारी किए। अब तक रायपुर जिले में अप्रैल 2019 के पहले के 13 लाख 35 हजार वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 16 जुलाई तक 2 लाख 57 हजार आवेदन में 1 लाख 42 हजार वाहन में एचएसआरपी लगाई जा चुकी है।

अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगाने वाले वाहनों की पहचान कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुराने वाहन के मालिक जो नंबर प्लेट अपडेट नहीं कराएंगे उन्हें अपडेट करने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों की मदद ली जाएगी।

वहीं नई नंबर प्लेट नहीं लगाने वालों को पेट्रोल, डीजल देने पर सख्ती से रोक लगाने के लिए की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेशभर में एचएसआरपी लगाने के लिए चौक-चौराहों से लेकर कॉलोनियों, विभिन्न शासकीय एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

अवैध वसूली रोकने टोलफ्री नंबर जारी

वाहन मालिक एचएसआरपी लगवाने सीजी ट्रांसपोर्ट डॉट जीओवी में सीधे आवेदन कर सकते हैं। जिन वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है वह आरसी, आधार कार्ड स्व-सत्यापित कर मोबाइल नंबर लिखकर एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में परिवहन विभाग के मोबाइल नंबर 7869745862, 9752765562, 7898779462, 8871422065, 9752787162 या 8982812162 में किसी भी एक नंबर पर वाट्सऐप कर सकते है।

मोबाइल नंबर परिवहन कार्यालय रायपुर द्वारा अपडेट होते ही वेबसाइट के माध्यम से वाहनों की एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए किसी भी परिवहन सेवा केंद्र और च्वाइस सेंटर के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा अवैध वसूली रोकने और वाहन मालिकों की सुविधा के लिए जारी किया गया है।

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