हाई कोर्ट का आदेश : शिक्षा विभाग के रिटायर्ड JD हीराधर के खिलाफ जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपे ACB

बिलासपुर। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग के पूर्व संयुक्त संचालक आरएन हीराधर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज शिकायत की 6 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करे और रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे।
FIR के बावजूद जांच में ढिलाई
मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के रजनीश साहू ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि सन् 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो को दस्तावेजों के साथ शिकायत की गई थी कि जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए हीराधर ने शहर के विजयापुरम, चांटीडीह और जिले के गांवों में करोड़ों रुपए की जमीन-प्लॉट खरीदे हैं। कांकेर जिले में कृषि भूमि और एफडी अर्जित की है। उनके पास कई महंगी गाड़ियां हैं। बेटे और रिश्तेदारों के नाम पर भी करोड़ों की संपत्ति है। एसीबी ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 एक बी और 13 (2) के तहत केस दर्ज किया था लेकिन आगे कार्रवाई नहीं की।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी को मामले की 6 सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर संबंधित कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।