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मुंबई में इंसानियत शर्मसार! बिल्लियों पर भौंका तो महिला ने कुत्ते पर फेंका एसिड

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बेजुबान जानवर पर इंसान की क्रूरता देखने को मिली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला कुत्ते पर तेजाब फेंकती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा। वीडियो में तड़पता कुत्ता इधर-उधर भागते दिख रहा है, जो समाज में मरती हुई इंसानियत की साफ तौर पर गवाही दे रहा है।

यह मामला मुंबई के मालवनी (Malwani) इलाके का है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महिला ने अपनी सोसायटी में रहने वाले एक कुत्ते पर एसिड फेंककर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित कुत्ते की देखभाल करने वाले 53 वर्षीय बालासाहेब तुकाराम भगत ने आरोप लगाया है कि महिला सोसायटी में बिल्लियों की देखभाल करती है। महिला को लगता है कि कुत्ता उसकी बिल्लियों पर बेवजह भौंकता है और उन्हें परेशान करता है।

यह घटना बुधवार दोपहर 12.25 बजे मलाड पश्चिम के गायकवाड़ नगर (Gaikwad Nagar) में मालवनी स्वप्नपूर्ति सोसायटी (Malwani Swapnapurti Society) में हुई। आरोपी महिला की पहचान 35 वर्षीय सबिस्ता सुहैल अंसारी (Sabista Suhail Ansari) के तौर पर हुआ है। वह भी उसी सोसायटी में रहती है।

पुलिस के मुताबिक, ‘ब्राउनी’ (Brownie) नाम का कुत्ता कई सालों से सोसायटी परिसर में रह रहा है और भगत उसकी देखभाल कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा “बुधवार दोपहर को जब ब्राउनी सोसायटी परिसर के अंदर सो रहा था, तब अंसारी ने उस पर एसिड फेंक दिया।” महिला की हैवानियत सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई।

जब दोपहर बाद भगत ने ब्राउनी को जख्मी देखा तो उसे अस्पताल ले गए। इसके बाद जब सोसायटी के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो उसके साथ हुई क्रूरता का पता चला। वीडियो में उसे बदहवास भागते देखा जा सकता है। एसिड से ‘ब्राउनी’ का त्वचा झुलस गया है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया और सबिस्ता अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

ब्राउनी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब वह खतरे से बाहर है। एसिड हमले की वजह से वह अब विकलांग हो गया है। मालवनी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा, कुत्ते पर एसिड फेंकने और उसे गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में सबिस्ता अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हमने उसे आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया है। अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 429 और 11(1), और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 119 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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