पतंजलि गाय के घी की गुणवत्ता पर सवाल, MP में असुरक्षित बैच का पूरा स्टॉक हटाने के आदेश
छिंदवाड़ा: दिवाली के त्योहार से पहले, खाद्य सुरक्षा प्रशासन की एक जांच में पतंजलि गाय के घी का एक बैच असुरक्षित पाया गया है। यह जांच खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच की गई है। तामिया स्थित एक किराना स्टोर से लिए गए घी के 200 मिलीलीटर के एक पैकेट के नमूने की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के बाद, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पूरे बैच को वापस मंगाने का आदेश दिया है। यानी अब इस बैच का घी केवल तामिया की दुकान तक सीमित कार्रवाई का विषय नहीं है, बल्कि जहां-जहां इसकी बिक्री हुई है, वहां से स्टॉक वापस लिया जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य सुरक्षा विभाग की निरीक्षण टीम ने 10 अगस्त, 2026 को तामिया स्थित अनिल किराना स्टोर से पतंजलि गाय के घी के पैक का 200 मिलीलीटर का नमूना एकत्र किया। नमूना अप्रैल 2026 का था और इसका बैच नंबर FAWB260017 है। विभाग के अनुसार, प्रयोगशाला परीक्षण में नमूना असुरक्षित पाया गया। रिपोर्ट के बाद, विभाग ने संबंधित बैच के उत्पाद के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
8 अक्टूबर को जारी हुआ रिकॉल आदेश
नमूना असुरक्षित घोषित होने के बाद, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल ने 8 अक्टूबर, 2026 को एक आदेश जारी किया। इसमें पतंजलि गाय के घी के संबंधित बैच को बाजार से तत्काल वापस मंगाने का निर्देश दिया गया। यह आदेश केवल छिंदवाड़ा जिले तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश और अन्य जगहों पर जहां भी इस बैच का उत्पाद बेचा गया है, वहां से भी इसे वापस मंगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों को संबंधित स्टॉक की बिक्री रोकने और उसे वापस करने का निर्देश दिया गया है।
निर्माता कंपनी पर रिकॉल की जिम्मेदारी
विभाग के अनुसार, उत्पाद वापस मंगाने की प्रक्रिया महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित पतंजलि फूड्स लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि बाजार में उपलब्ध संबंधित बैच के उत्पाद को वापस मंगाने की प्रक्रिया निर्माता कंपनी के स्तर पर ही शुरू की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी छिंदवाड़ा जिले में इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। विभाग यह भी निगरानी करेगा कि किन दुकानों और प्रतिष्ठानों को संबंधित बैच प्राप्त हुआ था और क्या वहां से इसे वापस मंगाया गया था।
महाराष्ट्र और FSSAI को भी भेजी सूचना
मामले की जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन महाराष्ट्र को भी भेजी गई है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली को भी पत्र भेजकर संबंधित उत्पाद और बैच के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है।
त्योहार से पहले खाद्य पदार्थों पर निगरानी बढ़ी
दिवाली के मद्देनजर, खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण बढ़ा दिया है। विभाग की टीमें किराना दुकानों, खाद्य प्रतिष्ठानों और अन्य स्थानों से खाद्य नमूने एकत्र कर उनकी जांच कर रही हैं। यह कार्रवाई इस अभियान के दौरान तामिया में लिए गए घी के नमूने की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। विभाग की कार्रवाई के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बैच नंबर FAWB260017 का घी जिले और प्रदेश में किन-किन दुकानों तक पहुंचा और उसका कितना स्टॉक बाजार में मौजूद है। विभाग की निगरानी में संबंधित बैच को बाजार से वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। (एजेंसी)

