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असम में नाबालिग से हैवानियत पर खौला Devoleena Bhattacharjee का खून, CM हिमंत बिस्वा सरमा से लगाई गुहार

Devoleena Bhattacharjee on Assam Case: असम के हैलाकांदी जिले में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुई खौफनाक दरिंदगी और निर्मम हत्या की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस जघन्य अपराध को लेकर जनता के साथ-साथ मनोरंजन जगत में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की गुहार लगाई है।

एक्ट्रेस देवोलीना का फूटा गुस्सा, सीएम से फांसी की मांग

असम से ताल्लुक रखने वाली एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर गुस्सा जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को टैग किया। उन्होंने लिखा, “प्लीज इन दरिंदों के साथ ऐसा सलूक करें जो एक कड़ा उदाहरण बने। मेहरबानी करके इन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए। कम से कम असम में तो अपराधी और बलात्कारी बचकर न निकल पाएं। ये इंसान नहीं, हैवान हैं।”

1 अगस्त की खौफनाक रात का सच

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना 1 अगस्त 2026 की रात की है। पीड़िता का परिवार पड़ोस में एक रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में गया हुआ था। चचेरे भाई से कहासुनी होने के बाद नाबालिग लड़की रात करीब 10:30 बजे अकेले घर लौट आई।

मां ने बताया कि जब परिवार के लोग खाना खाकर घर पहुंचे, तो कमरे का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था।

हैवानियत की सारी हदें पार, दी गई अमानवीय यातनाएं

पुलिस और फॉरेंसिक जांच में जो बातें सामने आई हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं:

  • तीन किशोरों (उम्र 17 से 19 साल के बीच) ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया।
  • रेप के दौरान और बाद में पीड़िता को धारदार औजारों और रसोई के बर्तनों से गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया।
  • दरिंदों ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में रसोई का बर्तन (दाल मथानी) डालकर अमानवीय यातनाएं दीं और उसे मौत के घाट उतार दिया।

प्रेमी ही निकला मास्टरमाइंड, SIT गठित

पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी (जो पीड़िता का प्रेमी बताया जा रहा है) ने कबूला कि आपसी रंजिश और कथित तौर पर ‘सबक सिखाने’ की नीयत से उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) (नाबालिग से दुष्कर्म), 103(1) (हत्या) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 (गंभीर यौन हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जो तेजी से जांच में जुटी है।

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