Sat. Jul 5th, 2025

Gyanvapi Case : एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब कल होगी सुनवाई

इलाहाबाद: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर लगी रोक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ा दिया है। इस मामले को लेकर कल दोपहर 3:30 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। कल सुनवाई होने तक यह स्टे बरकरार रहेगा। दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें दो दिन का समय दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा एक दिन का समय देने का फैसला किया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का आदेश आज शाम 5 बजे तक प्रभावी था।

मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह संरक्षित स्थल नहीं है, जिस पर एएसआई का दावा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी पर एएसआई एक्ट के मुताबिक सर्वे कर सकता है। सब कुछ होने के बावजूद कानूनी सवाल अभी भी खड़ा है कि एएसआई को कोर्ट की कार्यवाही में पार्टी नहीं बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य या एएसआई द्वारा कुछ भी गलत किया जाता है तो कोर्ट उन्हें हमेशा रोक सकता है।

मामले में हिंदू पक्ष की ओर से पेश विष्णु शंकर जैन ने बताया, “एएसआई के एडिशनल डायरेक्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा. एएसआई सर्वेक्षण कल तक नहीं होगा. अदालत इस मामले पर दोपहर 3.30 बजे फिर से सुनवाई करेगा.”

जिला कोर्ट ने दिया था ASI सर्वे का आदेश –

बता दें कि पिछले दिनों जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। ASI को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद ASI की टीम सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

About The Author