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कुलदीप सेंगर मामले पर बड़ा अपडेट, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच सुनेगी उसका केस

उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास से मिली राहत के खिलाफ दायर CBI की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच सुनेगी। CJI सूर्यकांत खुद इस बेंच की अध्यक्षता करेंगे।

नई दिल्ली: उन्नाव रेप मामले में न्यायिक कार्यवाही तेज हो गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा मामले में मिली राहत के खिलाफ CBI की अर्जी पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की वेकेशन बेंच में 29 दिसंबर 2025 को इसकी सुनवाई होगी। दरअसल, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा से राहत के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में Special Leave Petition दायर की है। उसी पर सुनवाई होनी है।

CBI अफसरों से मिलीं पीड़िता की मां

जान लें कि आज (शनिवार को) ही उन्नाव रेप मामले की पीड़िता की मां ने सीबीआई अफसरों से मुलाकात की। इसके बाद, उन्होंने कहा कि सीबीआई इस केस को संभाल रही है, लेकिन परिवार का विश्वास इस बात पर निर्भर करेगा कि मामले में कार्यवाही के दौरान एजेंसी उनके पक्ष में खड़ी होती है या नहीं। मैं सीबीआई पर तभी भरोसा करूंगी जब वह सुप्रीम कोर्ट में हमारा साथ देगी।

पीड़िता ने बयां किया अपना दर्द

वहीं, पीड़िता ने उन्नाव रेप केस की वजह से उसके परिवार को हुए नुकसान पर बात की। पीड़िता ने कहा कि आरोपी की फैमिली पटाखे फोड़ रही है। लेकिन मेरी फैमिली से पूछो। मेरे पिता को मार दिया गया। मुझे और मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया। हम क्या खाएंगे? हम कहां जाएंगे? मेरे दो बच्चे हैं।

CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

बता दें कि बीते शुक्रवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। इसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर के आजीवन कारावास को सस्पेंड किया गया था और उसे जमानत दे दी गई थी।

जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद है सेंगर

गौरतलब है कि सेंगर को 2019 में उन्नाव रेप केस में दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही, उसके ऊपर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि, सेंगर इस केस में जमानत मिलने के बाद भी अभी जेल में है। वह मर्डर के एक अन्य मामले में कैद है।

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