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SIR 2003 की सूची में नहीं है नाम, जानें मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए क्या करना होगा

मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान कई मतदाता परेशान हैं क्योंकि उनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि घबराने की जरूरत नहीं. यदि आपका नाम SIR 2003 में नहीं है, तो भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं. आइए जानें कि फॉर्म भरने के लिए क्या करें और चुनाव आयोग के क्या निर्देश हैं?

 

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का काम चल रहा है. चुनाव आयोग का दावा है कि करीब 99 फीसदी गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित किये जा चुके है और अब बीएलओ उन फॉर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं और उसका डिजिटलीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच फॉर्म भरने वाले मतदाताओं का एक वर्ग परेशान है, क्योंकि उनके नाम एसआईआर की सूची 2003 में नहीं है. ऐसे में वे मतदाता संशय में हैं कि वे फॉर्म कैसे भरें? उनके मन में यह आशंका है कि क्या एसआईआर 2003 में नाम नहीं रहने से उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा?

यदि 2003 की एसआईआर की सूची में आपका नाम नहीं है या पुरानी सूची के अनुसार आपका एड्रेस बदल गया है या पहले कहीं और रहते थे और अब कहीं और रह रहे हैं. ऐसी स्थिति में मतदाताओं में कंफ्यूजन देखी जा रही है.

ऐसे में कुछ लोग एसआईआर फॉर्म में गलत जानकारी भी भर रहे हैं. कहा जा रहा है कि वे किसी कॉलम को अधूरा छोड़ दे या फिर उसे नहीं भरे. यदि ऐसा करते हैं तो इससे आपका नाम मतदाता सूची से कट सकता है.

यदि आपका नाम SIR 2003 में नहीं है, तो करें ये काम

चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म भरने को लेकर स्पष्ट जानकारी जारी की गई है. फॉर्म में क्या भरें और कैसे भरें? इसे लेकर बीएलओ की ओर से जारी दी जा रही है. यह बताया गया है कि यदि एसआईआर 2003 में आपका नाम नहीं है, तो क्या करें? इस बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि यदि आपका एसआईआर की सूची में आपका नाम नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है.

एसआईआर की सूची में यदि आपके माता-पिता, दादा-दादी या नाना- नानी किसी का भी नाम है, तो आप फॉर्म भरते समय नीचे की बाईं कॉलम में दूसरी ओर, उनका विवरण लिख दें. SIR की भाषा में कहें तो इसे लिंक कर दें.

यानी यदि आपका नाम एसआईआर 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम लिखें. उनके वोटर कार्ड की संख्या लिखें. उनके साथ अपना संबंध लिखें और फिर अवश्य ही उनका विधानसभा केंद्र का नंबर, उस विधानसभा का मतदान केंद्र का नंबर और पार्ट और सीरियल नंबर का अवश्य ही उल्लेख करें. इससे आपका नाम उनसे लिंक कर दिया जाएगा और फिर मतदाता सूची में आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा.

Enumeration Form के सभी कॉलम में सही जानकारी भरें

इससे पहले Enumeration Form में कई कॉलम दिए गए हैं. उन सभी में सही जानकारी भरनी जरूरी है. फॉर्म में अपनी नई तस्वीर लगानी है. स्पष्ट रूप से अपना नाम लिखना है और जन्म तिथि लिखना है. बीएलएओ की दी गई जानकारी के अनुसार कई बार लोगों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड में जन्म तिथि अलग-अलग है. ऐसे में आधार कार्ड में जो आपका जन्म तिथि है, उस जन्म तिथि को लिखें.

उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपने माता-पिता का नाम और उनका एपिक कार्ड नंबर और फिर पति या पत्नी का नाम और उनका एपिक नंबर लिखना है. उसके बाद फॉर्म के नीचे दो कॉलम बने हैं. राइट कॉलम में यदि आपका नाम एसआईआर 2003 की लिस्ट में है, तो उस विधानसभा केंद्र का नाम, नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और एपिक कार्ड नंबर का उल्लेख करें और यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो फिर उपर्युक्त दी गई जानकारी के अनुसार अपना फॉर्म भरें.

विवाहित महिलाएं ऐसे भरें फार्म

इसके साथ ही Enumeration Form भरने में विवाहित महिलाओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें कंफ्यूजन है कि विवाहित महिलाएं शादी के पहले या फिर शादी के बाद के विवरण में से क्या भरें. ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि फॉर्म उसी अनुसार भरा जाना चाहिए, जैसा पूर्व की 2003 की सूची में नाम दर्ज है. यदि 2003 की सूची में उक्त महिला का नाम है, तो राइट साइड वाले कॉलम में अपना नाम भरें और यदि 2003 की सूची में आपका नाम नहीं हैं तो लेफ्ट साइड वाले कॉलम में अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का विवरण भरें और उससे अपने को लिंक करें.

चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यदि आपका या आपके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी किसी का नाम भी एसआईआर 2003 की लिस्ट में नहीं और आपका नाम मतदाता सूची में है तो भी अपना Enumeration Form भरें और बीएलओ को जमा दें.

ऐसी स्थिति में जिला चुनाव कार्यालय की ओर से आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और सुनवाई के दौरान आप चुनाव आयोग की ओर से बताए गये 12 मान्य दस्तावेज में कोई एक ले जाएं. इनमें पासपोर्ट से लेकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि शामिल हैं. इसकी सत्यता की जांच करने के बाद आपके नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिए जाएंगे.

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