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दिल्ली-NCR में प्रदूषण से बुरा हाल, बदले गए GRAP के नियम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण CAQM ने GRAP नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. अब स्टेज-II के कई नियम स्टेज-I में और स्टेज-III के नियम स्टेज-II में लागू होंगे.

 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा के लगातार खराब होने के बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. CAQM ने बताया कि GRAP की मौजूदा गाइडलाइन 13 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी, लेकिन वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसके शेड्यूल में संशोधन जरूरी था.

17 और 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि आयोग को प्रदूषण बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए और समय रहते सख्त कदम उठाने चाहिए. इसी के बाद CAQM की GRAP उपसमिति ने 20 नवंबर को सभी संबंधित विभागों के साथ विस्तृत बैठक की और कई बड़े बदलावों को मंजूरी दी. GRAP में कई खास बदलाव किए गए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इससे प्रदूषण से निपटने में काफी मदद मिलेगी.

स्टेज-II के कई नियम अब स्टेज-I में लागू होंगे, जिनमें शामिल हैं

  • बिना कटौती बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना, ताकि डीजल जनरेटर का उपयोग न हो
  • ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती
  • टीवी, रेडियो और अखबारों के माध्यम से प्रदूषण संबंधी अलर्ट और परामर्श
  • सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना, CNG/इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि

जानें नए नियम

स्टेज-III के नियम स्टेज-II में लाए गए हैं, जिनमें सरकारी दफ्तरों और नगर निगमों के कार्यालय समय में बदलाव भी शामिल है. केंद्र सरकार भी अपने कार्यालयों के समय में बदलाव पर फैसला लेगी. इसके अलावा, स्टेज-IV के कुछ नियम अब स्टेज-III में लागू होंगे, जिनमें सरकारी, निजी और नगरपालिका कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ को घर से काम करने की अनुमति देने जैसे प्रावधान शामिल हैं.

बदलावों को तत्काल लागू करने का आदेश

CAQM ने स्पष्ट किया है कि GRAP के स्टेज-I, स्टेज-II और स्टेज-III 14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 11 नवंबर 2025 से पहले ही लागू हैं. अब इन चरणों में किए गए संशोधनों को तुरंत लागू करना सभी एजेंसियों के लिए अनिवार्य होगा. आयोग ने आदेश जारी कर सभी विभागों से कहा है कि नए बदलावों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करें.

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