GST की नई दरें- तेल, साबुन से लेकर दवाइयां, टीवी-एसी से लेकर गाड़ियों तक, सब कुछ हो जाएगा सस्ता

सोमवार से लागू होंगी GST की नई दरें- तेल, साबुन से लेकर दवाइयां, टीवी-एसी से लेकर गाड़ियों तक, सब कुछ हो जाएगा सस्ता
सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने की लागत में भी कमी आएगी।
GST: रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और बिजली के उपकरणों से लेकर गाड़ी तक लगभग 375 चीजें सोमवार यानी 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी। माल एवं सेवा कर (GST) की नई दरें सोमवार यानी कल से ही लागू होने जा रही हैं। जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को राहत देते हुए 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से जीएसटी की दरें कम करने का फैसला किया है। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर (एसी), वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग की चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।
कल से सस्ती हो जाएंगी दवाइयां, गाड़ियां
ज्यादातर दवाइयों, फॉर्मूलेशन, ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी रेट को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी। सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने की लागत में भी कमी आएगी। सरकार ने पहले ही दवा दुकानों को जीएसटी में कटौती के लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में बदलाव करने या कम कीमत पर दवाएं बेचने का निर्देश दिया है। जीएसटी रेट में कटौती से सबसे बड़ा फायदा गाड़ी खरीदारों को होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी कारों पर जीएसटी रेट क्रमशः 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर दी गई हैं। कई कार कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।
कई तरह की सर्विस पर भी जीएसटी में कटौती
सर्विस की बात करें तो हेल्थ क्लब, सैलून, फिटनेस सेंटर, योग, सौंदर्य आदि जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर, बिना टैक्स क्रेडिट के 5 प्रतिशत कर दिया गया है। बालों में लगाने वाले तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इन पर जीएसटी रेट 12 और 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। टेलकम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, ऑफ्टरशैव लोशन जैसी अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी कम हो जाएंगी, क्योंकि इन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत हो गया है।
अर्थव्यवस्था में आएंगे 2 लाख करोड़ रुपये
22 सितंबर से जीएसटी में 4 के बजाय सिर्फ 2 स्लैब होंगे। ज्यादातर चीजों और सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। विलासिता की वस्तुओं के लिए जीएसटी रेट 40 प्रतिशत होगा। वहीं, तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28 प्रतिशत टैक्स के साथ सेस लगेगा। अभी जीएसटी के 4 स्लैब- 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। इसके अलावा, लक्जरी सामान और अहितकर वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर भी लगता है। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये आएंगे, जिससे लोगों के पास टैक्स के रूप में जाने वाला पैसा बचेगा। अभी 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आने वाले लगभग 99 प्रतिशत सामान पर अब 5 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा। इस बदलाव से 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आने वाले 90 प्रतिशत उत्पाद 18 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगे।