Thu. Sep 18th, 2025

लाखों कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने GST रिटर्न भरने का फॉर्म बदला

GSTR-9 Form : सीबीआईसी ने देश के लाखों कारोबारियों के लिए नया जीएसटीआर-9 फॉर्म अधिसूचित कर दिया है. इस फॉर्म को 31 दिसंबर तक भरना जरूरी है और इसे भरने से कारोबारी अपने लिए आईटीसी को क्‍लेम करना आसान कर लेंगे.

 

GSTR-9 Form : नई दिल्‍ली. सरकार ने आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी की दरों और स्‍लैब में कटौती कर दी है, जो 22 22 सितंबर से लागू भी हो जाएगी. इस बीच सीबीआईसी ने कारोबारियों के लिए भी राहत भरा बदलाव किया है. सीबीआईसी ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9 में बदलाव करने के बाद इसे अधिसूचित भी कर दिया है. न फॉर्म की मदद से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बारे में सूचना देना अधिक व्यापक हो गया है. अब कारोबारियों के लिए आईटीसी क्‍लेम करना और आसान हो जाएगा.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 17 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) नियमों में बदलावों को अधिसूचित किया. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे और वित्तवर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए वार्षिक रिटर्न पर प्रभावी होंगे. इसका मतलब है कि पिछले वित्‍तवर्ष में दाखिल किए गए सालाना रिटर्न को इस फॉर्म के जरिये अपडेट किया जा सकता है. इस फॉर्म के जरिये कारोबारी अपने सालाना रिटर्न को अपडेट करने के साथ ही आईटीसी क्‍लेम करने के लिए इसकी मदद ली जा सकती है.

जीएसटीआर-9 फॉर्म क्‍या है
कारोबारियों के लिए सालाना रिटर्न फॉर्म भरने के लिए सीबीआईसी ने जीएसटीआर-9 फॉर्म जारी किया है. यह फॉर्म साल में एक ही बार भरना होता है. इस फॉर्म में बाहरी आपूर्ति और उस पर दिए गए टैक्‍स, दावा किए गए इनपुट टैक्‍स क्रेडिट, रिफंड और अन्‍य लेनदेन की जानकारियां देनी होती हैं. इस फॉर्म को हर साल 31 दिसंबर से पहले भरना होता है. इसका मतलब है कि वित्‍तवर्ष 2024-25 के लिए इस फॉर्म को 31‍ दिसंबर, 2025 तक भरना जरूरी है.
फॉर्म भरने से चूके तो क्‍या
सीबीआईसी ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि इस फॉर्म को 31 दिसंबर तक भरना जरूरी है. अगर कारोबारी इससे चूक गए तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इस फॉर्म के जरिये ही कारोबारियों के लिए इनपुट टैक्‍स क्रेडिट यानी आईटीसी क्‍लेम करना आसान होता है, लेकिन अगर इस फॉर्म को भरने से चूक गए तो सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों के लिए अलग-अलग रोजाना 100 रुपये का विलंब शुल्‍क देना पड़ेगा.

About The Author