डीजे संचालकों को अफसरों की चेतावनी, बजाया तो जब्ती के साथ करेंगे एक लाख का जुर्माना

गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों से लेकर गणेश झांकी विसर्जन में डीजे नहीं दिखेगा। प्रशासन ने कहा कि, अगर डीजे बजाया, तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर। राजधानी रायपुर में इस बार गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों से लेकर गणेश झांकी विसर्जन में डीजे नहीं दिखेगा। अभी तक यह अटकले लगाई जा रही थीं कि प्रशासन की ओर से डीजे संचालकों को इस बार कुछ छूट मिल सकती हैं, लेकिन प्रशासनिक अफसरों ने मंगलवार को डीजे संचालकों के साथ की बैठक में इन अटकलों को न केवल विराम लगाया, बल्कि इस बार और ज्यादा सख्ती बरतने की बात कही है। जिला एवं पुलिस प्रशासन के अफसरों ने डीजे संचालकों को दो टूक कहा कि अगर डीजे बजाया, तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में डीजे जब्ती करने के साथ एक लाख रुपए तक जुर्माना भी वसूला जाएगा।
अफसरों ने कहा कि, अगर कार्रवाई से बचना है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीजे बजाने का इरादा छोड़ दें। कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रास कक्ष में जिला एवं पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से डीजे संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक में एडीएम उमाशंकर बंदे और एएसपी लखन पटले के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में एडीएम बंदे और एएसपी पटले ने सबसे पहले डीजे संचालकों को डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करना और कराना हमारा दायित्व एवं ड्यूटी है, इसलिए इस आदेश के तहत जिले में डीजे बजाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके बाद भी अगर इस आदेश का उल्लंघन कर डीजे बजाते कोई मिला, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
झांकियों में भी डीजे बैन पिछले वर्ष दर्जनभर डीजे संचालकों पर हुई थी कार्रवाई
राजधानी में इस बार निकाली जाने वाली गणेश मूर्ति विसर्जन झांकियों में भी डीजे नहीं दिखेगा। अफसरों ने गणेश की मूर्ति स्थापित करने, पंडाल स्थलों से लेकर गणेश विसर्जन झांकियां निकालने के दौरान भी डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह व्यवस्था पिछले वर्ष भी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी कई झांकियां डीजे के साथ निकाली गई थीं। पुलिस ने इनमें से करीब दर्जनभर डीजे संचालकों पर कार्रवाई कर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला था। अफसरों ने बताया कि, कोर्ट के आदेशानुसार इस बार यह जुर्माना एक लाख रुपए तक किया है।
झांकी रूट में प्रवेश नहीं कर पाएगी डीजेयुक्त झांकी, जब्त करेंगे
एएसपी लखन पटले ने बताया कि इस बार गणेश झांकी विसर्जन के दौरान झांकी रूट में डीजेयुक्त झांकी को प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा। इसके लिए चेक पाइंट लगाया जाएगा, ताकि कोई भी डीजे के साथ झांकी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर डीजे को जब्ती भी बनाया जाएगा।
कैमरा फूटेज, वायरल फोटो-विडियो के आधार पर भी होगी कार्रवाई
अफसरों ने डीजे संचालकों से स्पष्ट करते हुए कहा कि ये नहीं सोचें कि सिर्फ शिकायत के आधार पर ही उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शहर में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सोशल मीडिया का जमाना है। अगर डीजे की गाड़ी का फोटो या विडियो कैमरे में कैद हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, जिस प्रकार एक रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने पर उसके मालिक को ई चालान भेजा जाता है। इसके साथ अगर कोई फोटो या विडियो वायरल करता है, तो इसे भी पुलिस स्वयं संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगी।