Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना में फिर से होंगे आवेदन, इस माह खुल सकता है पोर्टल

Mahtari Vandan Yojana Registration: छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना में जो महिलाएं आवेदन नहीं कर पाईं थीं। उन्हें लाभ नहीं मिल पाया था। अब उनके लिए दोबारा पोर्टल ओपन किया जाएगा…
विधानसभा में भी उठ चुका है मुद्दा
बता दें कि यह मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने महतारी वंदन योजना को लेकर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से प्रश्नकाल में सवाल भी पूछा था कि नए हितग्राहियों के लिए पोर्टल कब खोला जाएगा। साथ ही पेंशन प्राप्त गरीब बुजुर्ग महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि पूरी क्यों नहीं दी जा रही है। सिर्फ 500 रुपए ही प्रदान किए जा रहे हैं। इस पर मंत्री ने जवाब दिया था कि नए हितग्राहियों के लिए विभाग द्वारा पोर्टल शीघ्र खोला जाएगा।
प्रस्ताव बना चुका है विभाग
सूत्रों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नए हितग्राहियों को लाभ देने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। फिलहाल प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। चूंकि नए वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होगा। इस कारण उमीद की जा रही है कि इसी माह से ही नए हितग्राहियों के पंजीयन के लिए विभाग पोर्टल खेल देगा।
करीब 70 लाख महिलाएं लाभान्वित
बता दें कि साय सरकार का लैगशिप प्रोजेक्ट महतारी वंदन योजना का लाभ वर्तमान में प्रदेशभर की 6969399 महिलाएं ले रही हैं। हर माह की एक तारीख को महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा डाले जाते हैं। यह योजना साय सरकार बनने के एक माह बाद ही शुरू की गई थी।
पंजीयन के लिए ये हैं पात्रता के मापदंड
विवाहित महिला छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हो।
आवेदन के कैलेेंडर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की एक जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
ये महिलाएं अपात्र हैं
जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो ।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी हो।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।