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लोकसभा बजट सत्र, कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

Parliament Budget Session: लोकसभा बजट सत्र का गुरुवार (13 फरवरी) को आखिरी दिन है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित।

 

Parliament Budget Session: लोकसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ। गुरुवार (13 फरवरी) को पहले सत्र का आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद राज्यसभा में वक्फ बिल पर JPC रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद दोनों सदनों में हंगामा होने लगा। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 बजे नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करेंगी।

पांच मिनट की चल पाई कार्यवाही 
गुरुवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यसभा में BJP सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही विपक्षी सदस्यों ने वक्फ बिल को वापस लेने की मांग करते हुए हंगामा बोल दिया। हंगामे के बीच उच्च सदन ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए हंगामा करते रहे।  हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। संसद में लोकसभा की कार्यवाही पांच मिनट ही चल सकी।

ये रिपोर्ट फर्जी: खड़गे
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपकी सलाह हम मानते हैं। यही तरीका उधर वाले मान लें तो सही है। जेपीसी की रिपोर्ट पर कई सदस्यों ने आपत्ति जताई। उनके डिसेंट नोट को बाहर निकालना गलत है। संसदीय प्रक्रिया में ऐसा नहीं चलता है। हमारे लिए ये रिपोर्ट फर्जी है। यह असंवैधानिक है। इस रिपोर्ट को फिर से पेश कीजिए।

नया इनकम टैक्स बिल आकार में छोटा 
बता दें कि संसद का पहला बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा सत्र 10 मार्च से 14 अप्रैल तक होगा। गुरुवार को सदन में पेश होने वाला नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा इनकम टैक्स-1961 से आकार में छोटा है। धाराएं और शेड्यूल ज्यादा हैं। 622 पन्नों के नए बिल में 23 चैप्टर में 536 धाराएं हैं और 16 शेड्यूल हैं। मौजूदा आयकर अधिनियम में 298 धाराएं, 14 शेड्यूल हैं और 880 से ज्यादा पन्नों का है।

आम लोगों के समझने योग्य है नया बिल 
सरकार का दावा है कि नया टैक्स बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट-1961 को सरल बनाकर आयकर कानून को आम लोगों के समझने योग्य बनाएगा और इससे जुड़ी मुकदमेबाजी घटेगी। विधेयक में ‘आकलन वर्ष’ जैसी जटिल शब्दावली की जगह ‘कर वर्ष’ की संकल्पना रखी गई है।

किरेन रीजीजू ने जेपीसी को भेजा था बिल
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने लोकसभा में पेश किए जाने के बाद आठ अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है।

JPC ने ओम बिरला को सौंपी थी रिपोर्ट 
वक्फ संशोधन बिल पर गठित JPC की रिपोर्ट 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सौंपी गई थी। समिति की 655 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था। जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव समाहित हैं। विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और आरोप लगाया था कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा।

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