New Delhi: स्वाति मालीवाल मारपीट मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या सीएम आवास में ऐसे गुंडे काम करते हैं?

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री आवास में पिटाई पर आश्चर्य जताया और पूछा, क्या सीएम आवास में ऐसे गुंडे काम करते हैं?
New Delhi रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी की पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री आवास में पिटाई के मामले में हैरानी जताते हुए पूछा, सीएम आवास में ऐसे गुंडे काम करते हैं?
केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को शीर्ष अदालत ने जमकर फटकार लगाई। विभव कुमार पर 13 मई को स्वाति पर हमला करने का आरोप है। 18 मई को गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट ने जमानत से इंकार बाद विभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जस्टिस सूर्यकांत,जस्टिस दीपा शंकर दत्त व जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले बुधवार के लिए सूचीबद्ध की। पीठ ने विभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अदालत दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दर्ज की गई घटना के विवरण से हैरान है। सिंघवी ने तर्क दिया कि यह हत्या का मामला नही है। दो चोटे थी। एक गाल पर दूसरा बाएं पैर पर यह भी गंभीर नही है।
ट्रायल कोर्ट को इस मामले में जमानत दे देनी चाहिए। पीठ ने कहा, यह बड़ी या छोटी-चोटों के बारे में नही बल्कि घटना की प्रकृति के बारे में है। सीएम का घर सरकारी है या निजी? हम हैरान है क्या इस तरह के गुंडो को वहां काम करना चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए। सिंघवी ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठें आरोप हैं। जांच पूरी हो जाने के कारण अब उनकी हिरासत की जरूरत नही है। पीठ ने विभव कुमार की अर्जी पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और जमानत पर सुनवाई अगले बुधवार को तय कर दी है।
पीठ ने गौर किया की विभव कुमार राजनितिक सचिव ही नही बल्कि सरकारी कर्मचारी भी थे। पीठ ने पूछा क्या सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है। पीठ ने आगे कहा हम हर दिन किलर, हत्यारों, लुटेरों को जमानत देते हैं। लेकिन सवाल है कि किस तरह की घटना है कुमार ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कोई गुंडा सीएम के सरकारी आवास में घुस आया हो।