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Supreme Court: EVM तोड़ने वाले विधायक के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट नाराज़

Supreme Court:

Supreme Court: विधायक द्वारा घुसकर EVM मशीन और VVPAT मशीन तोड़ने के मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा विधायक के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है।

Supreme Court रायपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के विधायक द्वारा मतदान केंद्र के भीतर घुसकर EVM मशीन और VVPAT मशीन तोड़ने के मामले, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा विधायक के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह कैसा मजाक है ? ऐसा कैसे हो सकता है।

दरअसल, राज्य में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के विधायक रामकृष्ण रेड्डी पर मतदान दिवस पर एक मतदान केंद्र के भीतर जबरिया प्रवेश कर EVM एवं VVPAT मशीन तोड़ने एवं चुनाव अधिकारी, कर्मियों को धमकाने का आरोप लगा था।

चुनाव अधिकारी ने इसकी सूचना तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य निर्वाचन अधिकारी को दी थी। मामले का वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसमें आरोपी विधायक तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने लगा दी थी।

उसके इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। जिस पर जस्टिस अरविंद और जस्टिस संदीप मेहता की बैंच ने वीडियो देखने के बाद कहा कि ऐसे मामले में अदालत अंतरिम संरक्षित कैसे दे सकती है। नाराजगी जताते हुए आगे कहा ये कैसा मजाक है ? शीर्ष अदालत ने रेड्डी को आज मंगलवार को हो रहे मतगणना के दिन, मतगणना केंद्र व उसके आसपास जाने पर रोक लगा दी है और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से कहा कि वह अपने राहत के आदेश से प्रभावित हुए बिना इस मामले की बुधवार को सुनवाई करे।

(लेखक डा. विजय)

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