Arvind Kejriwal : ख़ारिज हुई दिल्ली CM की जमानत याचिका, 2 जून को ही करना होगा सरेंडर

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Arvind Kejriwal : अरविन्द केजरीवाल की जमानत पर 7 दिन के एक्सटेंशन वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। जिसके बाद अब केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा।

Arvind Kejriwal : नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी CM अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। CM केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करने से खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा। बता दें कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी।

याचिका सुनवाई योग्य नहीं-कोर्ट
मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। जिसके बाद शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

इस पहले मंगलवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने पर निर्णय सीजेआई द्वारा लिया जा सकता है।

क्या था याचिका में
CM केजरीवाल की ओर से कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उसमें डॉक्टर की सलाह संलग्न करते हुए कहा गया था कि हिरासत के दौरान उनका छह-सात किलो वजन कम हुआ है और अचानक घटे वजन व सेहत संबंधी अन्य दिक्कतों को देखते हुए उन्हें पेट-सीटी (पीइटी-सीटी)स्कैन सहित कई चिकित्सीय जांचे कराने की जरूरत है जिसमें पांच – सात दिन का समय लगेगा।

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