Bibhav Kumar पर लगीं कौन-कौन सी धाराएं, 7 साल तक की हो सकती है जेल?

Bibhav Kumar Arrest: जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, उनमें दोषी पाए जाने पर बिभव कुमार को अधिकतम सात की सजा हो सकती है। इसमें गैर इरादतन हत्या और 354 बी जैसी धारा भी है।
नई दिल्ली (Bibhav Kumar Arrest)। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें किसी भी वक्त कोर्ट में पेश किया जा सकता है। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और इसके बाद पुलिस को बिभव कुमार की तलाश थी।
किन धाराओं के तहत केस दर्ज
जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, उनमें दोषी पाए जाने पर बिभव कुमार को अधिकतम सात की सजा हो सकती है। इसमें गैर इरादतन हत्या और 354 बी जैसी धारा भी है।
गिरफ्तारी से बचने की कोशिश
इससे पहले बिभव कुमार ने बीती रात से ही गिरफ्तारी से बचने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसने रात से ही पुलिस अधिकारियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया था कि वह जांच में सहयोग करेगा, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है घटना वाले दिन यानी 13 मई से ही बिभव सीएम आवास के अंदर ही था। ड्राइंग रूम में जिस जगह घटना हुई है, उस जगह पर सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं।
क्या कहती हैं IPC की धाराएं?
IPC की धारा 354 किसी भी स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। इसमें दोषी व्यक्ति को एक से पांच साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट दोषी शख्स पर जुर्माना भी लगा सकता है। IPC की धारा 506 आपराधिक धमकी से जुड़ा है। इसके तहत दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। IPC की धारा 509 किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए कुछ कहना, इशारे करना या कुछ हरकत करने से जुड़ा है। इसके तहत भी अधिकतम दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
इसके अलावा IPC की धारा 323 किसी भी शख्स को जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित है। इसके तहत दोषी को एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर पुलिस मालीवाल के अन्य आरोपों पर गैर इरादन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत भी आरोप लगाती है और वह जांच में सच साबित होता है तो अदालत बिभव कुमार को इस धारा के जुर्म में 10 साल कैद या आजीवन कारावास की भी सजा सुना सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगा सकती है।