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Manish Sisodia : मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने स्वीकार की उनकी ये मांग

Manish Sisodia

Manish Sisodia : दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनको हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाज़त दे दी है।

Manish Sisodia : नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस ने ED और CBI को नोटिस जारी किया और उसका जवाब मांगा है। बता दें कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं हाईकोर्ट ने अब उनकी एक मांग स्वीकार कर ली है, जिसके अनुसार अब वे हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। खबर है कि सिसोदिया (Manish Sisodia) की पत्नी सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस के गंभीर अटैक से पीड़ित हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की समस्या है।

बीमार पत्नी से मिलने की दी इजाज़त
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के ऑर्डर को चुनौती देने वाली सिसोदिया (Manish Sisodia) की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह इजाजत दे दी है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आप नेता ने अदालत से यह भी गुजारिश की थी कि निचली अदालत के उस आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी।

सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कहा कि अगर आदेश जारी रहता है, तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए ED और CBI से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने ED और CBI से जवाब मांगा और मामले को 8 मई को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया है।

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