Delhi Women Commission : दिल्ली महिला आयोग से बर्खास्त किये गए 223 कर्मी, LG वीके सक्सेना ने दिया आदेश

Delhi Women Commission

Delhi Women Commission : LG वीके सक्सेना ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। उनके आदेश पर दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है।

Delhi Women Commission : नई दिल्ली : दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए गए हैं। बर्खास्तगी के आदेश LG वीके सक्सेना ने जारी किए। आरोप हैं कि आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बिना अनुमोदन के नियमों का उल्लंघन करके निकाले गए कर्मचारियों को भर्ती किया था, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जाता है। राजभवन की ओर से बताया गया कि 10 सितंबर, 2016 को DCW की ओर से जारी आदेश के लिए उपराज्यपाल से अनुमति नहीं ली गई थी।

उपराज्याल की मंजूरी है जरुरी
इसी आदेश के तहत 223 पदों को बनाए गए थे, जबकि DCW कानून 2013 के तहत ऐसा करने से पहले उपराज्यपाल से मंजूरी लेना जरूरी है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो ने केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में केस भी दर्ज किया था और 13 फरवरी, 2017 को नियुक्तियों के लिए एक जांच कमेटी भी गठित की गई थी। कमेटी ने जून, 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें नियुक्तियों को अवैध बताया था।

क्या है LG का आदेश
LG ऑफिस के द्वारा जारी किये गए आदेश में लिखा गया है कि दिल्ली महिला आयोग में 40 स्टाफ की भर्ती होनी थी, लेकिन LG से मंजूरी लिए बिना 200 से ज्यादा कर्मचारी भर्ती कर दिए गए थे, जबकि आयोग के पास संविदा के आधार पर मर्जी से ज्यादा कर्मचारी भर्ती करने की शक्तियां नहीं हैं। इसलिए नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए संज्ञान लिया गया और आदेश जारी करके भर्ती किए गए कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। नियुक्तियां अवैध मानी गईं है और आयोग को कर्मियों की सेवाएं जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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