Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्त्रीधन पर नहीं होगा पति और ससुराल वालों का अधिकार

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पति का अपनी पत्नी के स्त्रीधन पर कोई अधिकार नहीं है।
Supreme Court रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पति का अपने पत्नी के स्त्रीधन पर कोई अधिकार नही होता। वह भले ही संकट के वक्त इसका इस्तेमाल कर ले पर उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वह इसे पत्नी को लौटाए।
उक्त टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पति को 25 लाख रुपए मूल्य का सोना पत्नी को लौटाने का आदेश दिए। दरअसल, एक महिला ने पति से विवाद बाद तलाक अर्जी दखिल की थी। महिला ने दावा किया कि उसकी शादी के वक्त उसके पिता ने उसके पति को 2 लाख रुपए का चेक भी दिया था। महिला के अनुसार शादी की पहली रात पति ने सारे गहने ले लिए और सुरक्षित रखने के नाम पर सास को दे दिए। जिसे पति और सास ने अपना कर्ज चुकाने में सारे जेवर का दुरुपयोग किया है।
पारिवारिक अदालत ने कहा था कि महिला के सोने के जेवर दुरुपयोग किया और इसलिए वह इस नुकसान की भरपाई की हकदार है केरल उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत द्वारा दी गई राहत को आंशिक रूप से खारिज करते हुए कहा था कि महिला सोने के आभूषणों की हेरा फेरी को साबित नही कर पाई।