Chhattisgarh News: फ़र्ज़ी प्रमाणपत्र के ज़रिये संविदा नियुक्ति, जिलाध्यक्ष ने की नौकरी से निलंबित करने की मांग

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Chhattisgarh News: बैकुंठपुर अंतर्गत कोरिया कृषि विभाग वाटर शेड परियोजना में फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर संविदा नियुक्ति तकनीकी विशेषज्ञ कुलदीप त्रिपाठी को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग।

Chhattisgarh News रायपुर। बैकुंठपुर अंतर्गत कोरिया कृषि विभाग वाटर शेड परियोजना में फर्जी निवास प्रमाण पत्र के सहारे संविदा नियुक्ति तकनीकी विशेषज्ञ कुलदीप त्रिपाठी की नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। उन पर भाजपा के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सोबरन राम ने उक्त’ आरोप लगाते हुए, कृषि उत्पादन आयुक्त, सहसचिव को शिकायत की है।

बताया जा रहा है कि उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रायपुर के आदेश पर नौकरी से बर्खास्त, सेवा अवधि के वेतन भत्तों की वसूली और संविदा नौकरी में भ्रष्टाचार द्वारा आय से अधिक अर्जित संपत्ति की जांच होगी। सोबरन ने शिकायती पत्र में विस्तार से जानकारी ततसंबंध में आरोप समेत दी है। जिसमें बताया है कि सन 2012 में जल ग्रहण योजना के विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति करने विज्ञापन निकले गए थे। जिसमें आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य था। बकौल सोबरन भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी विशेषज्ञ पद पर कुलदीप त्रिपाठी पिता राम नारायण त्रिपाठी का चयन हुआ जिसमें निवास का पता उमरवाह, विकासखंड भरतपुर जिला कोरिया बताया गया था। सोबरन के अनुसार उन्होंने आरटीआई से संविदा तकनीकी विशेषज्ञ त्रिपाठी की जानकारी निकाली। जिसमें बताया गया है कि त्रिपाठी के पिता या कोई अन्य रिश्तेदार ग्राम उमरवाही के निवासी नही हैं। और न कभी निवासरत थे, वे जिला शहडोल, मध्य प्रदेश के निवासी है और उनकी पूरी पढ़ाई मध्य प्रदेश में हुई है। मामले में फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर संविदा नौकरी पाने वाले तकनीकी विशेषज्ञ कुलदीप त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई करें, जो 12 वर्ष से कार्यरत हैं।

प्रार्थी सोबरन की शिकायत पर कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अवर सचिव घनश्याम लाल साहू ने सीईओ छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण प्रबंधन एजेंसी रायपुर को कार्रवाई करने पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि इस पत्र में उल्लेख है कि संविदा तकनीकी विशेषज्ञ के फर्जी निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर संविदा सेवा से बर्खास्त करें। सेवा अवधि के वेतन भत्तों की वसूली और भ्रष्टाचार से आय से अधिक अर्जित संपत्ति की जांच कर कार्रवाई करें। सीईओ छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण प्रबंधन एजेंसी रायपुर ने जिलाधीश, सहअध्यक्ष, डब्लू सीडीसी कोरिया को कार्रवाई करने फरवरी 2024 में पत्र भेजा है। जबकि मामले में जिलाधीश ने कृषि उपसंचालक से संविदा तकनीकी विशेषज्ञ के सारे दस्तावेज मंगवाए हैं। उपसंचालक राजेश भारती ने कहा कि जो दस्तावेज जिलाधीश ने मंगवाए थे वे भेज दिए गए हैं, जो भी कार्रवाई होगी वही से होगी।

(लेखक डा. विजय)

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