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Arvind Kejriwal : केजरीवाल ने दर्ज कराई एक और याचिका, कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

Arvind Kejriwal :

Arvind Kejriwal : अरविन्द केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक और याचिका दर्ज कराई है। जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Arvind Kejriwal : नई दिल्ली : अदालत ने दिल्ली शराब केस में तिहाड़ जेल में बंद CM अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल को घर के बने भोजन में जो खाने की अनुमति दी गई थी और जो उन्हें दिया गया था, उसके बीच अंतर है। केजरीवाल अपने डॉक्टर से वीडियो कांफ्रेस कंसल्टेशन की इजाजत मांग रहे हैं। अदालत ने केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सोमवार 22 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया है।

क्या लिखा याचिका में
अरविन्द केजरीवाल की तरफ दर्ज की गई याचिका में क्या लिखा गया है, ये बताते हुए कहां गया कि हमने एक याचिका दायर कर कोर्ट से अनुरोध किया है कि अरविंद केजरीवाल को अपने डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि पिछले कई वर्षों से उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जेल प्रशासन इसका विरोध कर रहा है। इसके अलावा ED ने भी इसका विरोध किया है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। जेल प्रशासन ने जवाब मांगा गया है।

ED पर लगाए आरोप
ED पर आरोप लगते हुए कहां गया है कि ED ने कहा कि जेल में उन्हें 48 बार खाना पहुंचाया गया। एक छोटे कंटेनर में केवल तीन बार एक छोटा सा आम था। लेकिन वे इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम निगरानी कर रहे हैं और उनका कहना है कि मेरा बीपी उतार-चढ़ाव कर रहा है, यहां तक कि 300 को भी पार कर रहा है। इसलिए उन्हें तत्काल इंसुलिन की जरूरत है।

नार्मल है केजरीवाल का शुगर लेवल-जेल प्रशासन
तिहाड़ जेल के वकील ने बताया कि केजरीवाल का शुगर लेवल अभी पूरी तरह नार्मल है। लिहाजा ब्लड शुगर लेवल के बारे में चिंता की ज़रूरत नहीं है। जेल के अंदर उनकी हालत पर नज़र रखी जा रही है। जो भी सुविधाए उनको चाहिए, वो मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई दिक्कत है। जहां तक इंसुलिन का सवाल है कि वो कई साल पहले इसे लेना छोड़ चुके है। 1 फ़रवरी 2024 को जो इंसुलिन दिया गया है, वो एकाध बार है। अगर उन्हें इंसुलिन दी जाती है तो ये ग़लत रिएक्ट करेगा कोर्ट ने जेल ऑथारिटी और ED से केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने का कहा। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा कि वो 22 अप्रैल को आदेश सुनाएगा।

 

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