Excise Policy Case : BRS नेता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Excise Policy Case : दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आरोपी के. कविता को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।
Excise Policy Case : नई दिल्ली : दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी BRS नेता के. कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल तक जेल भेज दिया गया है। वहीं कविता के वकील ने ED की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध किया है। वकील ने कहा कि 2022 के बाद से केस में कुछ भी नया नहीं है। ED के आवेदन में कुछ भी नया नहीं बताया गया है।
वहीं ED ने कहा कि हम अदालत को यह बताने के लिए बाध्य हैं कि हमने क्या किया है और हमने क्या नहीं किया है, लेकिन आरोपी को नहीं। ED ने कहा कि कविता ने सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। इसलिए कविता की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने की मांग है। पेशी के दौरान के कविता ने अपनी बात रखने की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। ED ने भी कविता की इस मांग का विरोध किया।
दर्ज की थी जमानत याचिका
के. कविता ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी। BRS नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि के. कविता के बेटे के एग्जाम अप्रैल महीने में शुरू होने वाले हैं। वकील ने आगे कहा कि मां की कमी को न तो भाई और न ही पिता पूरी कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने के. कविता की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए यह सही समय नहीं है।