High Court Bilaspur : बिलासपुर हाई कोर्ट ने दिया झटका, B.Ed धारक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की निरस्त
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High Court Bilaspur :
High Court Bilaspur : उच्च न्यायालय बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की भर्ती के दौरान B.Ed डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति 9 माह बाद निरस्त कर दी है।
High Court Bilaspur रायपुर। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की भर्ती के दौरान B.Ed डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति 9 माह बाद निरस्त कर दी है। साथ ही राज्य शासन के 6 हफ्ते के भीतर D.Ed धारकों की पुनरीक्षित सूची बनाने का आदेश दिया है।
राज्य शासन ने पिछले वर्ष मई 2023 में प्रायमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए बकायदा विज्ञापन जारी किया था। जिसमें आवेदन के लिए D.Ed या B.Ed होना अनिवार्य था। तब D.Ed वालों ने हो हल्ला मचाया था कि आवेदन के लिए केवल D.Ed की अनिवार्यता हो। सिर्फ B.Ed वालों को पात्र न माना जाए। परंतु शासन ने मांग पर ध्यान नही दिया। तब बाकायदा जून में परीक्षा आयोजित कर जुलाई में रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। जिसमें ज्यादातर B.Ed वाले नियुक्ति पा गए। D.Ed वाले कमतर थे। मेरिट आधार पर B.Ed वाले चयनित हो गए थे। इसके खिलाफ तब D.Ed वालों ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
तब कोर्ट ने सुनवाई बाद भर्ती पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट ने 29 फरवरी 24 को अंतिम सुनवाई बाद फैसला सुरक्षित रखा था। उधर स्टे के दौरान D.Ed वाला एक उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। उसने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख किया था। जिसमें राजस्थान शासन ने प्रायमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए D.Ed को मान्य किया था। याचिका में केंद्र सरकार की अधिसूचना तक को चुनौती दी गई थी।
तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अधिसूचना को गलत ठहराया था और भर्ती पर स्टे को निरस्त कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट को मामले नए सिरे से सुनवाई कर निर्णय का निर्देश दिया था। इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की। उधर चयनित B.Ed डिग्री धारी उम्मीदवारों ने भी मामले में पक्षकार नही बनाने पर उन्होंने अलग से हस्तक्षेप याचिका दायर की थी कोर्ट ने उनका पक्ष भी सुनकर फैसला जारी किया है।
आखिरकार मंगलवार 2 अप्रैल को हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला देते हुए B.Ed डिग्री को सहायक शिक्षक पद के लिए अनुपयुक्त माना है। साथ ही जिन B.Ed डिग्री धारी उम्मीदवारों की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पदों पर 8-9 माह पूर्व हो चुकी थी उन्हें भी सेवा से पृथक करने का निर्देश जारी किया है। रिक्त हुए पदों पर केवल D.Ed उम्मीदवारों को पुनरक्षित सूची जारी करने का निर्देश दिया है।