Malegaon Blast Case : मालेगांव ब्लास्ट केस कोर्ट ने लगाई BJP सांसद को फटकार, NIA से मांगी हेल्थ रिपोर्ट

Malegaon Blast Case :

Malegaon Blast Case : मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई की विशेष अदालत ने BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जोरदार फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने NIA से साध्वी की हेल्थ रिपोर्ट भी मांगी है।

Malegaon Blast Case : मुंबई : 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले से संबंधित सुनवाई में बार-बार पेश ना होने के लिए भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। वारंट जारी करने के एक महीने से भी कम समय के बाद, मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनको एक बार फिर फटकार लगाई है। प्रज्ञा ठाकुर, जो इस मामले की मुख्य आरोपी हैं, बुधवार को भी सुनवाई में शामिल नहीं हुईं और विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने पाया कि उनकी लगातार अनुपस्थिति से मुकदमे में परेशानी आ रही है।

बता दें की अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए सांसद प्रज्ञा ठाकुर स्पेशल एनआईए कोर्ट नहीं पहुंचीं। इस पर अदालत ने उन्हें एक दिन की मोहलत तो दे दी लेकिन एक बड़ा फैसला लिया। अब कोर्ट के ऑर्डर पर एनआईए की एक टीम सांसद के घर जाएगी और उनकी सेहत के बारे में विस्तृत जानकारी लेगी।

11 मार्च को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए अदालत ने कहा था कि, “यह विशेष रूप से निर्देशित किया गया था कि आरोपी नंबर 1 (ठाकुर) उनके अंतिम आवेदन पर विचार करते समय मेडिकल प्रमाणपत्रों के साथ 11 मार्च को उपस्थित रहें। उपरोक्त निर्देशों के बावजूद न तो वह मौजूद हैं और न ही मूल मेडिकल प्रमाणपत्र रिकॉर्ड पर पेश किया गया है।”

दरअसल, अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर को आज के लिए छूट की अनुमति दी। लेकिन अदालत ने पाया कि सुनवाई के लिए प्रज्ञा ठाकुर का बयान जरूरी है और उनकी अनुपस्थिति से कोर्ट की कार्यवाही में बाधा आ रही है और मुकदमे में देरी हो रही है।

8 अप्रैल तक देनी होगी हेल्थ रिपोर्ट
अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को एक दिन की मोहलत तो दी है लेकिन साथ ही अदालत ने NIA को प्रज्ञा ठाकुर के स्वास्थ्य के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट बनाने को कहा है, जिसे 8 अप्रैल 2024 तक कोर्ट में सबमिट करना होगा।

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