Lok Sabha Elections 2024: चुनाव प्रचार में वाहनों की संख्या पर पाबन्दी नहीं, पर अनुमति होगी जरुरी

Lok Sabha Elections 2024:
Lok Sabha Elections 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार वाहन के उपयोग में बड़ी राहत दी है। मतदान दिवस को छोड़कर प्रत्याशी अन्य दिनों में किसी भी संख्या में दोपहिया, चार पहिया वाहन का उपयोग कर सकते हैं।
Lok Sabha Elections 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार वाहन के उपयोग में बड़ी राहत दी है। मतदान दिवस को छोड़कर प्रत्याशी अन्य दिनों में किसी भी संख्या में दोपहिया, चार पहिया वाहन का उपयोग कर सकते हैं। पर इन सभी वाहनों के लिए उन्हें अनुमति लेनी जरूरी होगी। जिससे कि उनका खर्च प्रत्याशियों के खाते में जोड़ा जा सके बिना अनुमति के प्रचार वाले वाहनों को आयोग जब्त कर लेगा।
लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी की
लोकसभा चुनाव अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके मुताबिक मतदान के दिन प्रत्येक प्रत्याशी को एक उनके विभिन्न निर्वाचन अभिकर्ता को एवं कार्यकर्ताओं के लिए लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक -एक वाहन की अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से दी जाएगी।
चुनाव आयोग ने पार्टियां से कहा अपने स्टार प्रचारक की सूची जारी करें
विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी हेलीकाप्टर का जमकर उपयोग होगा यह तय है इस वास्ते आयोग ने भी अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने कहा है कि हेलीकप्टर और हवाई जहाज के उपयोग की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी। दरअसल पार्टिया अपने स्टार प्रचार को भी कई -कई क्षेत्रों में एक ही दिन आमसभा रखनी हैं, इसलिए उनके वास्ते हेलीकाप्टर की अनुमति जिला निर्वाचन आयोग से लेने हैं। पार्टियां नामांकन जमा करने के हफ्ते भर के अंदर अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करेंगे।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया हैं कि सरकारी वाहनों का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं होगा
उधर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी सरकारी वाहन का उपयोग चुनाव प्रचार में नही किया जा सकता है इतना ही नही सरकारी संपत्तियों में भी चुनाव प्रचार सामग्री नही लगाई जाएगी। यदि ऐसा कुछ होता है, तो उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों चुनाव में चुनाव सामग्री लाने -ले जाने अधिकतम 4 वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। इसके आलावा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के राज्य स्तर के पदाधिकारियों को तीन वाहनों की अनुमति की मंजूरी दी जाएगी। स्टार प्रचारकों के लिए भी वाहनों की अनुमति लेनी होगी।
निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही बताया गया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में बुजुर्गजनों एवं विकलांग मतदाताओं की सहायता वास्ते मतदाता मित्र आवश्यक सहयोग के लिए रहेंगे। उधर लोकसभा चुनाव के लिए 150 सरकारी वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। प्रथम चरण में उड़नदस्ता टीमों को वाहन दिए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले के आरटीओ द्वारा जरूरत के मुताबिक वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। बाद में सुरक्षा बलों, मालवाहकों,स्कूल बसें, यात्री बसों का अधिग्रहण किया जाएगा।
(लेखक डा. विजय)