Krishna Janmabhoomi case : कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को हाथ लगी निराशा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की ख़ारिज…

Krishna Janmabhoomi case :

Krishna Janmabhoomi case : नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े 15 मामलों को एक साथ सुनने की बात की थी जिसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। हालांकि वह अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों की सुनवाई एक साथ हुई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह की हैं। इसमें कोई खास सुनवाई नहीं की जा सकती।

वापस हाई कोर्ट जाने का दिया आदेश 
पीठ ने मुस्लिम पक्ष को आदेश दिया, “याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को वापस लेने का आह्वान किया है। हम उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान एसएलपी को खारिज करते हैं।” हाईकोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं और इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। ऐसे में, समय बचाने के लिए इन मुकदमों की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए।

कल इलाहबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
पिछले वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी 15 मामले सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लिए थे। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को चुनौती देने के संबंध में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 20 मार्च तय की है।

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