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Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने AAP को दिया आदेश, खाली करना होगा पार्टी कार्यालय, तीन महीने की मिली मोहलत

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Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सरकार को एक आदेश दिया है। जिसमे राउज एवेन्यू में बने AAP कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया गया है।

Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सरकार को एक आदेश दिया है। जिसमे राउज एवेन्यू में बने AAP कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया गया है।

Delhi News : नई दिल्ली :आम आदमी पार्टी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने AAP को 15 जून 2024 तक अपना कार्यालय खाली करने को कहा है। कोर्ट ने माना कि आप कार्यालय राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर बना है। इसलिए उसे खाली करने का आदेश जारी किया है और साथ ही यह भी कहा कि आप चाहे तो जमीन के लिए आवेदन कर सकती है।
दरअसल, अभी जहां आम आदमी पार्टी का ऑफिस है उस जमीन को राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए निर्धारित किया गया है। शीर्ष कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि इस दौरान वह केंद्र सरकार के भूमि और विकास कार्यालय के पास नई जमीन आवंटित करने के लिए आवेदन कर सकती है।

तीन महीने की मिली मोहलत
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा। साथ ही कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर दफ्तर खाली करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी है। चुनाव के बाद इस जगह को खाली करना होगा।

अभिषेक मनु सिंघवी ने किया AAP का प्रतिनिधित्व
शीर्ष अदालत में AAP का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। उन्होंने अपनी दलील में कहा- “AAP देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कुछ नहीं मिलता है। उन्हें बदरपुर एरिया दिया गया है, जबकि बाकी सभी लोग बेहतर स्थानों पर हैं।”

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