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Uttar Pradesh News: पूर्व मंत्री को 3 साल की जेल, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा

Uttar Pradesh News: प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं इस फैसले के बाद राकेश धर त्रिपाठी की तरफ से कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई।

Uttar Pradesh News: यूपी के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं इस फैसले के बाद राकेश धर त्रिपाठी की तरफ से कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई। इस पर अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

भ्रष्‍टाचार के मामले में दोषी करार राकेश धर त्रिपाठी 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे थे। उनपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे थे। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्‍पेशल कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने उन्‍हें दोषी करार देते हुए सजा के ऐलान के लिए 22 दिसंबर 2023 की तिथि मुकर्रर की थी। संपत्ति को लेकर उनसे स्‍पष्‍टीकरण मांगा गया था, जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे।

स्‍पेशल जज (एमपी-एमएलए कोर्ट) डॉक्‍टर दिनेश चंद्र शुक्‍ला की अदालत ने राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ सजा सुनाई है। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया था। इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को मामला दर्ज कराया था।

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