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Raipur Crime News : हिट एंड रन रोकने कानून में तब्दीली जरूरी-जनमत राजधानी समेत समूचे प्रदेश में मामले बढ़ते जा रहे हैं

Raipur Crime News :

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Raipur Crime News : रायपुर जिले सहित प्रदेश में हिट एंड रन के केस लगातार बढ़ रहे हैं।  Raipur Crime News अकेले रायपुर जिले में 11 माह में हिट एंड रन की 191 वारदातें हुई हैं। जिसमें से 126 लोगों की जान चली गई। प्रायः सभी मामलों में घायलों को छोड़ या लहूलुहान तड़पता देख ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गए। जिसके चलते घायलों को तत्काल इलाज नहीं मिल सका और मौके पर उनकी मौत हो गई।

उपरोक्त मामलों में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के मामलों में चाहे हिट रन ही क्यों न हो, धारा 304 ए के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। जिसमें आरोपी को थाने से ही जमानत देने के निर्देश है। उनका (पुलिस) कहना है कि ये मामले गैर इरादतन नहीं है। कानून में इसकी व्याख्या है। हादसे के बाद भागने वालों पर सख्ती कैसे होगी के सवाल पर रहते हैं। कि विशेषज्ञों से राय लेंगे।

अधिवक्ताओं का ततसंदर्भ में कहना है कि हमारा कानून अंग्रेजों के जमाने का है। उनके पास कार होती थी। वे लोगों को कुचलते थे। अभी धारा 279, 338 या 337 में मामले दर्ज होते हैं। जिसमें थाने से जमानत हो जाती है। अधिकतम सजा 6 माह या जुर्माना है। कुछ एक मामले में 304 (ए) में कार्रवाई होती है। वह भी जमानती अपराध है। अधिवक्ता का कहना है कि इसे गैर जमानती अपराध बनाकर, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर काफी कुछ नियंत्रित किया जा सकता है।

यहां बता देना उचित होगा कि वाहन चालक लापरवाही की हद पार कर रहे हैं। राजधानी में 11 माह में 1850 से ज्यादा सड़क दुर्घटना हुई। जिसमें 480 लोगों की जाने चली गई। हिट एंड रन की 191 घटना में 126 जान गई। प्रदेश स्तर पर देखे तो यह आंकड़ा चार से पांच गुना बढ़ सकता है।

सरकार को इस संदर्भ में विचार करना होगा। पुलिस, अधिवक्ता,चिकित्सकों का कहना है कि प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण है। और हर एक की जान कीमती है। उक्त मामलों में कड़े नियम-कानून बनना चाहिए। आज आज सड़के चौड़ी एवं सपाट हैं। युवा एवं मालदार लोग तेज- लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना शान समझते हैं। उनकी कानूनों से निर्दोषों की जा रही है। कानून बदलकर गैर जमानती एवं कम से कम 8-10 वर्ष की सजा का प्रावधान साथ ही बड़ा जुर्माना तय करना चाहिए वाहन जब्ती, लाइसेंस रद्द भी हो।

(लेखक डा. विजय )

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