New Delhi: दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस

New Delhi: शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को नसीहत दी कि निचली अदालत में ज़मानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।
New Delhi: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने AAP सांसद को शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने और उन्हें रिमांड पर लिए जाने से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दी थी।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता को झटका देते हुए कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली आबकारी नीति केस में 5 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का आरोप है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को ही चुनौती दी है। कोर्ट ने पूछा कि संजय सिंह ने जमानत याचिका दायर की है या कुछ और कोर्ट ने संजय सिंह को नियमित जमानत याचिका दायर करने को कहा है।
गौरतलब है कि दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 5 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ED ने संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में पांच अक्टूबर सुबह 7 बजे से छापा मारा था। यहां से कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है।