Delhi Air Pollution : बढ़ते प्रदूषण को लेकर हुआ बड़ा फैसला, जानिए किन कामों पर लगेगी रोक
Delhi Air Pollution : वैज्ञानिकों ने अगले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की चेतावनी जारी की है। यह चिंताजनक इसीलिए है क्योंकि कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक पहले ही 400 से ज्यादा है।
Delhi Air Pollution :नई दिल्ली . दिल्ली-NCR में प्रदूषण की वजह से हाल-बेहाल है। Delhi Air Pollutionआसमान में धुंध की चादर लिपटी हुई है। इसी बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने समूचे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में GRAP-3 लागू करने का आदेश जारी कर दिया। अब इस आदेश के बाद पूरे क्षेत्र में कई कामों पर रोक लग जाएगी। CAQM ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पहले से ही लागू चरण I और II कार्यों के अलावा, NCR में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से सही ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
अब पांचवी कक्षा तक ऑनलाइन क्लास के आदेश किए जा सकते हैं जारी
GRAP स्टेज-III प्रतिबंधों में एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी शामिल हैं, जो दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगे। इसके साथ ही अब NCR और GNCTD में राज्य सरकारें पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं।
निर्माण और खनन कार्यों पर लगेगी रोक
इसके साथ ही जीआरएपी चरण-III प्रतिबंधों में स्टोन क्रशरों के संचालन को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली-NCR में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना होगा और पूरे NCR में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध शामिल है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी निर्माण कार्य को इसमें छूट मिल सकेगी।
GRP -3 के तहत ये निर्देश किए गए जारी
पीक आवर से पहले सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव करना होगा।
सरकारों को अब सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल को बढा़ना होगा। जिससे लोग पीक आवर में इसका ही इस्तेमाल करें, इसके लिए अलग-अलग किराया तय किया जाए।
पूरे NCR में निर्माण और तोड़फोड़ पर कड़ा प्रतिबंध लागू करना। हालांकि इसमें कुछ निर्माण कार्यों को छूट दी गई है जैसे रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल आदि।
पत्थर तोड़ने वाले काम पर रोक लगाया जाएगा।
दिल्ली और एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले चार पहिया वाहन पर प्रतिबंध रहेगा।
राज्य सरकारें NCR में पांचवीं तक की पढ़ाई ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करने का फैसला कर सकती है।
लोगों से अपील की गई है कि वे जलावन के लिए कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल न करें।
दिल्ली-एनसीआर के लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे काम को संयोजित करें और कम ट्रैवल करें।