केंद्रीय चुनाव आयोग 2023 : चुनाव पूर्व के खर्च का हिसाब किताब न देने पर 79 प्रत्याशी अयोग्य
केंद्रीय चुनाव आयोग 2023 : 79 प्रत्याशियों अयोग्य घोषित अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के तहत चुनाव खर्च का हिसाब किताब नहीं देने पर
केंद्रीय चुनाव आयोग 2023 : रायपुर केंद्रीय चुनाव आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के तहत चुनाव खर्च केंद्रीय चुनाव आयोग 2023 का हिसाब किताब नहीं देने पर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने वास्ते अयोग्य ठहरावया है। कायदे से चुनाव में नतीजे जारी होने के एक माह के अंदर चुनाव खर्च का हिसाब देना अनिवार्य है।
उपरोक्त नियम के दायरे में घिरकर 79 प्रत्याशियों को अगला चुनाव लड़ने का अवसर खोना पड़ा है। चुनाव आयोग ने अगली विधानसभा के लिए अयोग्य प्रत्याशियों की सूची रिलीज कर दी है। जिनमें से ज्यादातर पर 2024 तक के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। बताया गया है कि पिछले चुनाव में ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने आयोग द्वारा बार-बार खर्च का हिसाब मांगे जाने के बावजूद ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया उन्हें सूची में शामिल किया है।
आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार दक्षिण रायपुर विधानसभा सीट से 10 ऐसे प्रत्याशी हैं। जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है। पश्चिम रायपुर विधानसभा क्षेत्र से तीन एवं ग्रामीण रायपुर विधानसभा से पांच प्रत्याशी इसमें शामिल हैं। उधर बिलासपुर से तीन एवं मरवाही विधानसभा सीट से पांच प्रत्याशी अयोग्य घोषित किए गए हैं। इस क्रम में सारंगगढ़ से 6, खल्लारी कसडोल 4, बसना 4, बिल्हा, लोरमी 4,बिलासपुर,तखतपुर, मुंगेली, मनेन्द्रगढ़ से 3-3 रामानुज, अंतागढ़, धरसीवा, भटगांव, रायपुर उत्तर से 2-2 एवं मस्तूरी, पंडरिया, डोंगरगांव, कोटा, डोगरगढ़, सिहावा, कोरबा, कुरूद, प्रेम नगर से एक-एक प्रत्याशी शामिल है।
(लेखक डॉ. विजय )