Batla House Encounter Case में HC का बड़ा फैसला! उम्रकैद में बदली दोषी Aariz Khan की फांसी की सज़ा

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Batla House Encounter Case दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के दोषी आतंकी आरिज खान की मौत की सजा को बदल दिया है। आरिज देश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य है।

Batla House Encounter Case दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला दिया है। Batla House Encounter Case कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के मामले में दोषी आरिज खान को दी गई मृत्यु दंड की सजा को बदल दिया है। कोर्ट आरिज की मौत की सजा को कम कर के उम्रकैद में बदल दिया है।

मिली थी मौत की सजा
मार्च 2021 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने बाटला हाउस के एनकाउंटर केस में आरिज खान को दोषी करार दिया था और मौत की सजा दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और इसमें से 10 लाख रुपये मृतक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के परिवार को तुरंत जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में आरिज को दोषी ठहराते हुए कहा था कि यह बात साबित हो गई है कि आरिज व उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त महीने में मामले में दिल्ली पुलिस और आरिज के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या था बाटला हाउस एनकाउंटर
देश की राजधानी दिल्ली में हुई सीरियल बम ब्लास्ट के बाद मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 19 सितंबर 2008 को जामिया इलाके के बाटला हाउस पहुंची थी। हालांकि, यहां पुलिस की आतंकियों से मुठभेड़ हुई जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए। तब आरिज खान मौके से फरार हो गया था। हालांकि, पुलिस ने तलाश जारी रखी और साल 2018 में आरिज को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि पुलिस ने आरिज को देश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य बताया है।

 

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