आदर्श चुनाव आचार संहिता 2023 : आदर्श चुनाव आचार संहिता के साथ लगी पाबंदी -निर्देश

आदर्श चुनाव आचार संहिता 2023 :
आदर्श चुनाव आचार संहिता 2023 : चुनाव आचार संहिता लगते ही शासन-प्रशासन ने मंत्रियों-विधायकों से सारी सरकारी सुविधाएं हटा ली गई हैं
आदर्श चुनाव आचार संहिता 2023 : रायपुर। चुनाव आचार संहिता लगते ही शासन-प्रशासन के आदर्श चुनाव आचार संहिता 2023 निर्णयों पर रोक लग गई है। मंत्रियों-विधायकों से सारी सरकारी सुविधाएं हटा ली गई हैं। सरकारी खर्च पर किसी तरह का प्रचार-प्रसार नहीं होगा।
आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी शिकायत करेगा तो महज 100 मिनट के अंदर आएगा कार्रवाई करेगा
उधर चुनाव आयोग ने दावा किया है कि ई. विजेल मोबाइल ऐप पर आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी शिकायत करेगा तो महज 100 मिनट के अंदर आएगा कार्रवाई करेगा। मंत्री-विधायक सरकारी वाहनों या दीगर सुविधाओं का उपयोग अब नहीं कर सकते। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक पोस्टर, बैनर हटा दिए गए हैं। चुनावी सभाओं’ में भड़काऊ भाषण या धर्म जाति के नाम पर टिप्पणी आदि पर रोक लग गई है।
रात 10 से सुबह 6 के मध्य लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित
इसी तरह नेताओं पर निजी टिप्पणी नहीं की जा सकती। सिर्फ नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। रात 10 से सुबह 6 के मध्य लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित हो गया है। उधर केंद्रीय और राज्य एजेंसियां संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाइगी। चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस रखा गया है। नान शेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट के कार्गो मूवमेंट की जांच होगी। इसी तरह रेलवे और पोस्टल के कार्गो-पार्सल की भी जांच की जाएगी।
सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर (आधार तल ) पर होंगे
निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर (आधार तल ) पर होंगे। केंद्रों में व्हील चेयर रैंप की सुविधा रहेगी। आपराधिक वाले प्रत्याशी को तीन बार विज्ञापन अखबारों में देना होगा।
(लेखक डॉ. विजय )