MP NEWS: उमरिया जिले में लगाई गई धारा 144, जानिए क्या है वजह ?

MP NEWS: मध्य प्रदेश। उमरिया जिले में कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए धारा 144 लगाई गई है। जिले में धारा 144 लागू 29 सितंबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 की रात 12 बजे तक आदेश प्रभावी रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति जुलूस, रैली और आम सभा सहित 11 बिंदुओं पर निर्देश जारी करते हुए सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।
MP NEWS: दरअसल, जिले में 26 सितंबर को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर हमला किया था। जिसमें एडिशनल एसपी सहित पुलिस और अन्य कर्मचारी घायल हुए थे। इसके बाद से ही पुलिस लगातार आंदोलनकारी को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त और चौराहों में ड्यूटी दे रही है।
(1) कोई भी व्यक्ति जलसा, जुलूसों में आग्नेय शस्त्र व हथियार जैसे बका, तलवार, चाकू, फरसा लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर खतरनाक हथियार या पदार्थ लेकर नहीं चलेगा।
(2) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पारम्परिक रूप से मनाने वाले त्यौहारों को छोडकर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा।
(3) कोई भी जुलूस रैली या आमसभा सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना आयोजित नहीं कर सकेगा। क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
(4) इस अवधि में सोडावाटर, कांच की बोतलें, ईटों के टुकड़े, पत्थर व एसिड का अवैधानिक कृत्य के उद्देश्य से संग्रहण और साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा।
(5) सोशल मीडिया, फेसबुक, वाट्सअप, टिवटर आदि पर भी किसी भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय जाति या समुदाय के विरूद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करना और फारवर्ड करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उसके लिए ग्रुप एडमिन भी जिम्मेदार होगा।
(6) किसी भी भवन/संपत्ति निजी व सार्वजनिक जगहों पर आपत्ति जनक भाषा और भड़काऊ नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा।
(7) किसी भी प्रकार के कट आउट, बैनर, पोस्टर, प्लेक्स, होर्डिंग्स, झंडे, आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन व किसी भी स्थल (निजी एवं सार्वजनिक स्थलों) पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
(8) समाचार रिपोर्टिंग की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्चतम संपादकीय स्तर पर वीटिंग और क्लियरेंस द्वारा सटीकता सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त देखभाल व सावधानी बरतना चाहिए, किसी भी समुदाय के पक्ष में या उनके विरूद्ध किसी समाचार/ कार्यक्रम का टेलीकास्ट पक्षपात का कोई भी पूर्वानुमान प्रकट नहीं किया जाएगा।
(9) यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी बहस/किसी डिबेट या चर्चा में चरम अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए किसी को कोई अवसर नहीं दिया जाये, जो बहस उत्तेजक और भड़काऊं है, और जनता में तनाव पैदा करने की संभावना है, उनसे बचा जाना चाहिए।
(10) दोपहिया, चारपहिया व सभी वाहन चालकों के पास वैध लायसेंस होना चाहिए। वाहन का निर्धारित उपयोग किया जायेगा। मालवाहक वाहनों का उपयोग किसी भी स्थिति में लोक परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा।
(11) यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी व अन्य व्यक्ति जिनको जिलादण्डाधिकारी द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमति पत्र दिया गया हो, इन व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
यह आदेश मृत को शमशान कब्रस्तान ले जाने और वापसी संबंधी क्रियाकलाप निःशक्तजनों, रोगी व्यक्तियों पर चिकित्सा हेतु आने-जाने, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने-जाने वाले सद्भाविक यात्रियों, शिक्षण संस्थानों में केवल शैक्षणिक उद्देश्य हेतु छात्र-छात्राओं के एकत्रित होने शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को लाने-ले जाने वाले वाहनों पर लागू नही होगा।