New circular of Indian Railway Board : रेल हादसे के शिकार यात्रियों को देगा 10 गुना ज्यादा मुआवजा

New circular of Indian Railway Board

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New circular of Indian Railway Board : भारतीय रेलवे बोर्ड ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। New circular of Indian Railway Board रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मौत हो जाने पर या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में 10 गुना की बढ़ोतरी की है। 18 सितंबर के सर्कुलर में कहा गया कि मृत यात्रियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह 18 सितंबर से यानी परिपत्र जारी होने की तारीख से लागू होगा।

अब मृत और घायल के परिवार को मिलेंगे इतने लाख
18 सितंबर के सर्कुलर में कहा गया कि मृत यात्रियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए जबकि गंभीर रुप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अनुग्रह राहत को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था।

पहले मिलती थी इतनी राशि
पहले ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि क्रमश: 50,000 रुपए, 25,000 रुपए और 5,000 रुपए थी। इसमें कहा गया है कि किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों, गंभीर रूप से घायल और साधारण रूप से घायल यात्रियों को क्रमशः 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए और 5,000 रुपए मिलेंगे।

ये है अप्रिय घटनाएं
भारतीय रेलवे के सर्कुलर मे अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं। रेलवे अधिनियम, 1989 में ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा निर्धारित किया गया है।

इन दुघटनाओं में नहीं मिलता मुआवजा
रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना, ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के मामले में सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई अनुग्रह राहत नहीं दी जाएंगी।

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